नेहरुकोलोनी, देहरादून*
आज दिनांक 15/04/20 थाना नेहरू कालोनी क्षेत्रान्र्तगत धर्मपुर चौक पर
1- महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 महावीर निवासी 135 धर्मपुर चौक, थाना नेहरू कालोनी, जनपद देहरादून
2. मोनू पाल पुत्र स्व0 ओमप्रकाश पाल निवासी 70 धर्मपुर मौथरोवाला, नेहरू कालोनी, द्वारा पूजा सामग्री की दुकानो को अनावश्यक रूप से खोल कर बिना सेनेटाइजर, मास्क व बिना किसी सुरक्षा उपायों के सोशल डिस्टेसिंग व लाॅक डाउन के नियमो का उल्लघन कर अपने निजी लाभ के लिए सामग्री वितरित करते हुुए आम जनमानस के जीवन को खतरे में डालकर कोरोना वायरस के संक्रमण को बढावा दिया जा रहा था। जबकि उक्त दुकानों लाॅक डाउन में निर्धारित आवश्यक सेवा के अन्तर्गत नही आती है। जिस पर उक्त दुकानदारों के विरूद्ध भादवि व आपदा प्रबधन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफतार किया गया।
2- आज दिनांक 15/04/20 को माजरी चौक पर सुनील कुमार मिश्रा पुत्र जगदीश सरण मिश्रा निवासी माजरी माफी मोहकमपुर द्वारा बिना सेनेटाइजर, मास्क व बिना किसी सुरक्षा उपायों के सोशल डिस्टेसिंग व लाॅक डाउन के नियमो का उल्लघन कर अपने निजी लाभ के लिए सामग्री वितरित करते हुुए आम जनमानस के जीवन को खतरे में डालकर कोरोना वायरस के संक्रमण को बढावा दिया जा रहा था। जबकि उक्त दुकानों लाॅक डाउन में निर्धारित आवश्यक सेवा के अन्तर्गत नही आती है। जिस पर उक्त दुकानदारों के विरूद्ध भादवि व आपदा प्रबधन अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मौके से गिरफतार किया गया।
कोतवाली, देहरादून*आज दिनांक 15/04/20 को चौकी धारा क्षेत्रान्तर्गत चक्खुवाला इंदिरा कालोनी क्षेत्र में पुलिस टीम द्वारा एक व्यक्ति को अनावश्यक रूप जे घूमते हुए पाए जाने पर उसे रोक कर घुमने का कारण पूछा तो वह कोई संतोषजनक उत्तर नही दे पाया। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संकमण की संभावना के दृष्टिगत राज्य व्यापि लाॅकडाउन घोषित किया गया है तथा जिलाधिकारी देहरादून द्वारा बिना किसी वैद्य कारण के लोगों को घरो से बाहर न निकलने तथा किसी एक स्थान पर एकत्रित न होने संबंधित आदेश जारी किये गये है।उक्त व्यक्ति कन्हैया सोनकर पुत्र हरिश चन्द्र निवासी 174 ए इन्दरा कालोनी द्वारा जिलाधिकारी महोदय के आदेशों का उल्लंघन किया गया, जिस पर उसके विरूद्ध भादवि व आपदा प्रबंधन अधिनिमय के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए उसे मौके से गिरफतार किया गया।
सहसपुर, जनपद देहरादून*
*व0उ0नि0 रविन्द्र सिंह नेगी* को गुप्त सूत्रो से सूचना मिली कि *ग्राम सभा बैरागीवाला* में *बी0पी0एल0 कार्ड धारकों* द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से प्राप्त *गेहूँ/चावल* को बेचा जा रहा है। उन गेहूँ/चावल को असलम पुत्र अलीमुद्दीन निवासी सहसपुर थाना सहसपुर द्वारा विक्रय करने हेतु अपने *वाहन सं0 UK07CA-1476* छोटा हाथी से ले जाया रहा है। जिस पर व0उ0नि0 रविन्द्र सिंह नेगी मय फोर्स के ग्राम बैरागीवाला की ओर जा रहे थे तो रास्ते एक व्यक्ति पुलिस कर्म0गणों को देखकर अपना छोटा हाथी रास्ते में छोड़कर भाग गया। जिस पर चैक किया गया तो उसमें गेहूँ/चावल भरे थे। जिस थाना हाजा लाया गया। इस सम्बन्ध में थाना सहसपुर पर *मु0अ0सं0 116/2020* धारा *420 भादवि* बनाम *असलम* पंजीकृत किया गया।