उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में योगेंद्र रावत की सदस्य पद पर नियुक्ति
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में श्री योगेंद्र रावत को आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। इस संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-04 की ओर से शासनादेश जारी किया गया है।
शासनादेश के अनुसार श्री योगेंद्र रावत का कार्यकाल छह वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया है। नियुक्ति की अधिसूचना 10 अगस्त 2026 को देहरादून से जारी की गई।
शासनादेश की प्रतिलिपि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, गृह मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
सरकार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के तहत की गई है। इस नियुक्ति के साथ श्री योगेंद्र रावत अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

