उत्तराखंड कैबिनेट के 13 बड़े फैसले: सेवामुक्त अग्निवीरों को भर्ती में छूट, बाढ़ मैदान नियमावली और बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी
देहरादून/हरिद्वार, 12 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण सभागार में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, निवेश, अग्निशमन सेवाओं, रोजगार और जनकल्याण से जुड़े 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
1. प्राच्य शोध संस्थान का होगा विकास हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास एवं विस्तार के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। यहां योग, ध्यान, आयुर्वेद, ज्योतिष, ललित कला, हिंदू अध्ययन और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
2. परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण पर फैसला उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2023 की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत परिसंपत्तियों के विनिवेश एवं मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को देने का प्रावधान किया गया है।
3. जन विश्वास संशोधन विधेयक विधानसभा में आएगा व्यापारिक गतिविधियों को आसान बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई।
4. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए नए नियम उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग और निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित कर जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
5. विधानसभा का तृतीय सत्र बुलाने की मंजूरी वर्ष 2026 में उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी दी गई। सत्र की तिथि और स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
6. अग्निशमन सेवाओं के लिए नया कानून उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई। नए कानून का उद्देश्य अग्नि दुर्घटनाओं, नगरीकरण और औद्योगिक विकास से जुड़ी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटना है।
7. सेवामुक्त अग्निवीरों को भर्ती में राहत राज्य की समूह ‘ग’ की सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन के लिए नई क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। इसमें लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट के प्रावधान शामिल किए गए हैं।
8. संस्कृति विभाग के वित्तीय अधिकारों में बदलाव संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग के स्थान पर महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखंड को प्रतिस्थापित करने की मंजूरी दी गई।
9. स्वजल मिशन के 215 पदों की निरंतरता स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वजल के 189 और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 पदों की निरंतरता 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
10. हरिद्वार में किफायती आवास परियोजना को राहत भगवानपुर तहसील के ग्राम सिसौना में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के लिए पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई में 3 मीटर की छूट दी गई। उपलब्ध 6 मीटर चौड़े मार्ग को देखते हुए निर्धारित 9 मीटर की चौड़ाई में शिथिलता प्रदान की गई।
11. ऊधमसिंह नगर में खसरा संख्या की त्रुटि सुधरेगी बाजपुर तहसील के ग्राम भौना इस्लामनगर में 24,280 वर्गमीटर भूमि के औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधारने को मंजूरी दी गई।
12. मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना मंजूर साहस, पराक्रम, मानवीय संवेदना और विपरीत परिस्थितियों में असाधारण कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गई।
13. केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार उत्तराखंड के समग्र विकास में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया। राज्य की पर्वतीय, सीमावर्ती और सामरिक परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में भी केंद्र से सहयोग की अपेक्षा जताई गई।
जनहित और विकास पर कैबिनेट का फोकस
कैबिनेट के फैसलों में रोजगार, निवेश, आधारभूत ढांचे, आपदा सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार और बच्चों के प्रोत्साहन को प्रमुखता दी गई है। इन निर्णयों का प्रभाव संबंधित नियमों, विधेयकों और योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद सामने आएगा।
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