देहरादून

Big breaking :-शासन ने स्थानांतरण सत्र 2022-23 में स्थानांतरण को लेकर आदेश जारी किया

देहरादून-:स्थानांतरण सत्र 2022-23 में स्थानांतरण की अधिकतम सीमा का निर्धारण

उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 124 / XXX-2-2022-30(13)2017 दिनांक 08.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु स्थानान्तरण की समय-सारणी निर्धारित करते हुए उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों का पूर्ण परिपालन करने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

2 उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के सन्दर्भ में वर्तमान स्थानांतरण सत्र 2022-23 हेतु विभागान्तर्गत स्थानांतरण की अधिकतम सीमा को 15 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है।

3 अतः समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि वर्तमान सत्र में पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों से अधिकतम 15 प्रतिशत कार्मिकों का ही स्थानान्तरण किया जाय यदि किसी विभाग में 15 प्रतिशत से अधिक स्थानान्तरण किये जाने की आवश्यकता हो तो ऐसे प्रकरणों को औचित्य सहित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

4 उक्त शासनादेश दिनांक 08.04.2022 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष प्राविधान यथावत रहेंगें।

bonus new member

slot88

slot gacor

slot

rtp slot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *