Big breaking: यहाँ एमडीडीए ने अवैध मदरसे को किया सील।
देहरादून :-
आज मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने भारी पुलिस बल व प्राधिकरण के सीनियर एवं जूनियर इंजीनियरो की टीम की देखरेख में बड़ी कार्यवाही करते हुए बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अनाधिकृत / अवैध मदरसे के निर्माण को सील किया।
प्राधिकरण ने पूर्व में दिया था नोटिस
प्राधिकरण ने पूर्व में अनाधिकृत / अवैध निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुए वाब सी-0354/एस-सहसपुर/2023 योजित किया गया था।
उपरोक्त वाद में दिनांक 20.04.2023 को उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धाराओं के अन्तर्गत वादियों को’कारण बताओ नोटिस’ की सूचना प्रेषित की गयी। जिसे स्थल पर दिनांक 29.04.2023 को तामिल कराया गया था।
उक्त नोटिस के माध्यम से विपक्षी को अवगत कराया गया था कि उनके द्वारा प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये उपरोक्त वर्णित स्थल पर मदरसे का निर्माण किया गया है। प्रश्नगत वाद में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 02.05.2023 की तिथि नियत की गयी थी । नियत तिथि पर विपक्षी उपस्थित रहें। जिसके क्रम में विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आगामी तिथि दिनांक 16.05.2023 नियत की गयी। नियत तिथि पर विपक्षी उपस्थित रहें एवं निर्माण के सम्बन्ध में प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रीय अभियन्ता की आख्या दिनांक 01.06.2023 के अनुसार “स्थल पर पूर्व निर्मित मदरसे के साथ एक नई मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। जिसका फिनिशिंग का कार्य शेष है, तथा मदरसे के द्वितीय तल पर भी आर०सी०सी० कॉलम खडे किये गये थे। उपरोक्त आख्या से स्पष्ट है कि मदरसे का सम्पूर्ण निर्माण पुराना नहीं है।” उक्त आख्या के क्रम में विपक्षी को कार्यालय पत्रांक 1229 दिनांक 08.08.2023 के माध्यम से सील हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत करते हुए आगामी तिथि दिनांक 15.06.2023 नियत की गयी थी। नियत तिथि पर विपक्षी उपस्थित रहें। विपक्षी को सुनवाई के अवसर प्रदान करते हुए अनेकों तिथिया नियत की गयी परंतु विपक्षी द्वारा प्रश्नगत निर्माण के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक प्रतिउत्तर/शमन/स्वीकृत मानचित्र आतिथि तक प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्षेत्रीय अभियन्ता की आख्या दिनांक 21.03.2025 के अनुसार ‘विपक्षी द्वारा स्थल पर पूर्व निर्मित निर्माण के द्वितीय तल पर बिना मानचित्र स्वीकृति के लगभग 100 गुणा 50 फीट के क्षेत्रफल में मदरसे का निर्माण किया जा रहा है” एवं प्रश्नगत निर्माण को सील करने की संस्तुति की गयी है। जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त वाद में विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लघंन किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है।
अतः विपक्षी प्रबन्धक मदरसा जामिया इस्लामिया, मुख्य चकराता रोड़, सहसपुर, निकट पुल, देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये उपरोक्त वर्णित स्थल पर मदरसे का निर्माण किया गया है। अनाधिकृत / अवैध निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लघंन किया गया है। अतः चालानशुदा /अवैध निर्माण को सील करने के आदेश पारित किये जाते है। उक्त चालानशुदा/अवैध निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24/3/25 को सील किया गया।
प्रबन्धक मदरसा जामिया इस्लामिया मुख्य चकराता रोड सहसपुर, देहरादून में अनाधिकृत निर्माण को एस डी एम महोदय के आदेशानुसार पत्र संख्या – 176/ एस- सहसपुर/2023 दिनांक 21/03/2025 द्वारा एई अभिषेक भारद्वाज, जेई सिद्धार्थ सेमवाल, जेई अमन पाल, जेई मनीष नौटियाल, जेई प्रीतम सिंह चौहान, जेई नितीश की उपस्थिति में सील किया गया। राणा, जेई अनुराग नौटियाल और सुपरवाइजर प्यारे लाल पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे।