देहरादून की पॉश कॉलोनी से बड़ी ख़बर, स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़
देहरादून । स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने स्पा सेंटर के रिसेप्शनिस्ट को गिरफ्तार किया है। जबकि, इसके मालिक को भी मुकदमे में नामजद किया गया है।
पुलिस को ओल्ड सर्वे रोड स्थित पटाया यूनी सेक्स सलून एंड स्पा सेंटर के बारे में जानकारी मिली थी। पुख्ता जानकारी के बाद पुलिस ने इस स्पा सेंटर में छापा मारा तो यहां एक महिला व एक पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले। यही नहीं केबिन से आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुईं। पुलिस के अनुसार पुरुष के संबंध में स्पा सेंटर के रजिस्टर में कोई जानकारी नहीं दी गई थी।
पूछताछ में पता चला कि सेंटर के मालिक सुशील चौधरी के कहने पर यहां देह व्यापार कराया जाता है। इसमें वहां पर रिसेप्शनिस्ट महिला की भी भूमिका रहती है। पूछताछ के बाद स्पा सेंटर के केबिन में आपत्तिजनक हालत में मिले पुरुष व महिला के साथ ही रिसेप्शन पर मौजूद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया।
स्पा सेंटर के मालिक सुशील चौधरी व अन्य आरोपी जगमीत निवासी डीएल रोड थाना डालनवाला, दो महिलाओं के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
देह व्यापार के दोषी होटल मालिक समेत पांच को दस साल की कैद
विशेष पोक्सो न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से देह व्यापार, दुराचार, बहला-फुसला कर देह व्यापार सहित पोक्सो अधिनियम में होटल के मालिक समेत पांच लोगों को दस-दस वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।
जिला न्यायालय में विशेष पोक्सो न्यायाधीश हरीश गोयल ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। उन्होंने पांचों आरोपियों को दोषी मानते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई। अभियुक्त महेश खन्ना, बीना देवी, प्रकाश राणा, राजेश भंडारी व पीड़िता की मां पर दस-दस वर्ष की जेल व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।
शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन चौधरी ने बताया कि 25 जून 2019 को रुद्रप्रयाग कोतवाली में पीड़िता ने होटल स्वामी महेश खन्ना व अपनी मां के अलावा अन्य महिला बीना ऊर्फ मधु द्वारा अनैतिक व्यापार कराए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।