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वन मंत्री हरक सिंह रावत को 2012 के एक आचार सहिंता उल्लंघन मामले में 3 माह की सजा व आर्थिक जुर्माना ।

रुद्रप्रयाग-प्रदेश के वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत को आचार संहिता उल्लंघन मामले में जिला न्यायालय ने दोशी माना है । रुद्रप्रयाग जिला न्यायालाय में  वर्ष 2012 के विधानसभा चुनावो के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन कै मामले मे आज जिला  न्यायालय रुद्रप्रयाग में वन मंत्री को 3 माह के साधारण कारावास व 1 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

बतादें कि 2012 का विधनसभा चुनाव डॉ हरक सिंह रावत द्वारा रूद्रप्रयाग विधानसभा से लड़ा गया था चुनाव के दौरान  हरक सिंह रावत व उनके समर्थकों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया था जिसके बाद उनके खिलाफ आचार सहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था।तब से मामला रुद्रप्रयाग जिला न्यायालय में चल रहा था। आज न्यायालय ने मामले पर फैसला सुनाते हुये डा. हरकर सिंह रावत को तीन महा का साधारण कारावास व एक हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई। अपीलीय अवधि तक कोर्ट ने  हरक सिंह रावत को जमानत दे दी है

 

 

 

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