गौ सेवा आयोग उत्तराखण्ड ने प्रदेश में गौ संरक्षण अधिनियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए
देहरादून। गौ सेवा आयोग उत्तराखण्ड ने प्रदेश में गौ संरक्षण अधिनियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए है। गौसेवा आयोग के अध्यक्ष पं० अणथ्वाल प्रदेश के सभी नगर निकायों को पत्र भेजकर गौ सरंक्षण अधिनियम का पालन करवाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिम्मेदार अफसर और नगर निकाय इस मामले में उदासीन दिखते हैं।
गौ सेवा आयोग अध्यक्ष पं० राजेन्द्र अणथ्वाल के हवाले से जारी पत्र के मुताबिक पशुपालकों और डेरी मालिकों द्वारा अपने गौवंश को सड़कों पर आवारा छोड़ दिया जा रहा है। जिससे बड़ी संख्या में गौवंश को सड़कों पर आवारा घूमते हुए देखा जा सकता है। इनमें छोटे नर बछड़ो की संख्या अधिक है। उन्होंने कहा कि सड़क पर आवारा घूमने वाले गौवंश पर टैग भी लगे हुए हैं जिससे उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सकती है लेकिन सम्बन्धित नगर और नगरपालिका द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
उन्होंने सख्त रुख अख्तिायार करते हुए जिम्मेदार अफसरों से गौवंश अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश है। उन्होंने कहा कि दोषी पाये जाने वाले डेयरी मालिकों और पशुपालकों खिलाफ सख्ती से गौवंश अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जाए।