देहरादून। राज्यपाल ने महामारी अधिनियम1897 में संशोधन करते हुए राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब कोविड-19 के तहत राज्य में फेसमास्क को जरूरी करते हुए क्वारंटीन नियमो को कड़ा कर दिया गया है। जो इस अध्यादेश का उल्लंघन करता पाया जायेगा उसे 6 महीने की जेल व 5000 रुपये का जुर्माना भरना पडेगा।
इस एक्ट में कम्पाउंडिंग सुविधा भी नहीं है। सीधा जेल होगी। यह इसलिए भी किया गया क्योंकि लोग बिना मास्क के सडकों बाज़ारों में बेधड़क घूम फिर रहे थे। इसके बाद राज्य में यह कडा नियम बनाया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। उत्तराखंड महामारी अधिनियम में बदलाव करने वाला केरल एवं उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य बन गया है।