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प्रेस की आजादी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने का केंद्र के समक्ष रखें पक्ष।

प्रेस की आजादी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने का केंद्र के समक्ष रखें पक्ष

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट मैं मंगलवार को मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय से कहा कि वह अपना पक्ष केंद्र सरकार के समक्ष रखें उपाध्यक्ष ने याचिका में मांग की थी कि समाचारों के प्रकाशन या प्रसारण के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ तब तक कोई एफ आईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए जब तक भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई या कोई अन्य न्यायिक प्राधिकरण उसकी मंजूरी प्रदान न कर दे। याचिका में दावा किया गया है कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से प्रेस की आजादी को बचाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है और इसके लिए कुछ गाइडलाइन बनाने की जरूरत है ।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए याचिका पर सुनवाई कर रही थी इसमें पीसीआई को भी इस संबंध में नीति बनाने और शीर्ष अदालत में दाखिल करने के निर्देश की मांग की गई।

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