खुला सरसों तेल बेचने पर हो सकती है जेल , भरना होगा लाखों का जुर्माना
कोरोना काल में खुला सरसों का तेल या कोई अन्य खाद्य तेल बेचने वालों की खैर नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने खुले खाद्य तेल की बिक्री पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सभी राज्यों से इन गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। सरकार का मानना है कि खाद्य तेलों की खुली बिक्री मिलावट को बढ़ावा देती है और मिलावट से बीमारियां फैलती हैं।
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को खुला सरसों या कोई अन्य खाद्य तेल बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है
खुले खाद्य तेलों की बिक्री पर पहले से ही प्रतिबंध है
कोई असुरक्षित या मिलावटी खाद्य तेल बेचता है तो उसे 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है
एक लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है
कोरोना काल में किसी और वजह से महामारी नहीं फैले, इसके लिए सरकार सतर्क हो गई है। इसी क्रम में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को खुला सरसों या कोई अन्य खाद्य तेल बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। राज्यों से कहा गया है कि खुले खाद्य तेलों की बिक्री पर पहले से ही प्रतिबंध है। इसके बावजूद ऐसा हो रहा है। इसलिए इस पर रोक लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को ताकीद करने को कहा गया है।
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में खाद्य सचिव निधि खरे ने सभी राज्यों के प्रधान सचिव और खाद्य सचिव को भेजे पत्र में इस बात का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने याद दिलाया है कि खुले खाद्य तेलों की बिक्री पर पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन अभी भी इस तरह के तेलों की बिक्री की खबर मिल रही है। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाए एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को सतर्क किया जाए।
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि उनकी कई राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुई है। सभी ने आश्वासन दिया है कि एक विशेष अभियान चला कर खुले सरसों तेल या अन्य खाद्य तेलों की बिक्री पर लगाम लगायी जाएगी। जो इसमें दोषी पाये जाएंगे, उन पर नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना खुद बड़ी महामारी के रूप में सामने आई है। ऐसे में यदि मिलावटी खाद्य तेलों की वजह से कोई दूसरा रोग न हो, इसलिए एहतियात बरत रहे हैं।
फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट के मुताबिक यदि कोई असुरक्षित या मिलावटी खाद्य तेल बेचता है तो उसे 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और एक लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरसों या अन्य खाद्य तेल 15 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर, 500 एमएल और 100 एमएल की सुविधाजनक पैकिंग में बिकते हैं। जिनकी जितनी आवश्यकता है या जितना खरीदने की क्षमता है, उतना तेल खरीदें। बस ध्यान रखें कि खुला नहीं खरीदें क्योंकि उसमें मिलावट की गुंजाइश है।
ग्राहकों के अधिकार को लेकर संघर्ष करने वाली दिल्ली की संस्था कंज्यूमर वॉयस ने दो साल पहले देश के 15 राज्यों में लूज खाद्य तेलों की बिक्री पर एक सर्वेक्षण किया था। उसमें पाया गया था कि 85 फीसदी सैंपल में मिलावट थी। इन तेलों में सरसों, तिल, नारियल, सूर्यमुखी, पामोलीन, सोयाबीन और कॉटन सीड आयल शामिल थे।