काशीपुर में माहौल बिगड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, धारा 163 लागू।
काशीपुर । नगर में अराजकता फैलाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने सोमवार को मोहल्ला अली खां में अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी संयुक्त कार्रवाई की, वहीं हालिया उपद्रव की घटनाओं के बाद परगना मजिस्ट्रेट ने नगर में धारा 163 लागू कर दी गई है।
सोमवार को राजस्व विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस की संयुक्त टीम ने मोहल्ला अली खां काशीपुर में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कुल 17 अवैध बिजली कनेक्शन काटे गए तथा 11 एफआईआर दर्ज की गईं। नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित एक जनाधार केंद्र की आईडी निरस्त करने की संस्तुति की गई।नगर निगम ने नाली पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया और ट्रेड लाइसेंस न पाए जाने पर कुल 16 हजार रुपये का अर्थदंड वसूला। प्रदूषण मानक पूरे न करने पर एक बेकरी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। वहीं, जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से निर्मित 12 निर्माणों का चालान किया।संयुक्त कार्यवाही में मुख्य नगर आयुक्त रविंदर सिंह बिष्ट, उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपक सिंह, विभव सैनी और तहसीलदार पंकज चन्दौला सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने कहा कि अतिक्रमण और अवैध कार्यों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
उपद्रव के बाद काशीपुर में धारा 163 लागू
बिना अनुमति जुलूस के दौरान उपद्रव और पुलिस पर हमले की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने काशीपुर क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। परगना मजिस्ट्रेट अभय प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 21 सितंबर की रात अलीखां चौक पर 400-500 लोगों ने बिना अनुमति जुलूस निकालकर पुलिस पर पथराव किया और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया।स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 22 सितंबर की सुबह 7 बजे से अगले सात दिन तक धारा 163 लागू रहेगी। आदेश के तहत चार या अधिक लोगों के एक साथ सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और नारेबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा हथियार, डंडा, तलवार आदि लेकर घूमने पर भी सख्त रोक लगाई गई है।
उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 समेत अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिबंधात्मक आदेश की प्रमुख शर्तें
थाना काशीपुर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भीड़ एकत्रित कर जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं करेगा।
धार्मिक प्रतीकों के साथ जुलूस, शोभायात्रा और नारेबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, तलवार, बंदूक, पत्थर या अन्य हथियार लेकर सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाएगा।
किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक आयोजन बिना अनुमति के नहीं होगा।
चार या उससे अधिक लोगों के एक साथ सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी।
