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उत्तराखंड में जारी हो गई अनलॉक-3 की गाइडलाइन, योगा सेंटर और जिम खुलेंगे, औऱ क्या क्या दी है छूट जानिए 

उत्तराखंड में जारी हो गई अनलॉक-3 की गाइडलाइन, योगा सेंटर और जिम खुलेंगे, औऱ क्या क्या दी है छूट जानिए 

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में बुधवार से योगा केंद्र और जिम खोलने की सशर्त अनुमति दे दी है। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस के राज्य से लेकर स्थानीय स्तर तक के समारोहों को भी आयोजित करने की छूट दे दी गई है।

मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से मंगलवार देर शाम अनलॉक-3 के तहत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। अनलॉक-3 की सबसे खास बात यह है कि प्रदेश सरकार ने योग केंद्रों और जिम खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन सोशल डिस्टेंस और अन्य नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। यह साफ है कि इस तरह के समारोहों में 50 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।

इसी तरह स्वतंत्रता दिवस पर लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने के नियम का पालन करते हुए समारोहों का आयोजन कर सकेंगे। राज्य सरकार भी राज्य स्तर से लेकर तहसील तक इस तरह के समारोह आयोजित कर पाएगी।

गाइडलाइन में सरकार ने कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा है। यह साफ कर दिया गया है कि स्कूल, कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे और सिनेमा हॉल आदि पर प्रतिबंध जारी रहेगा। प्रदेश में भी केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेशों को ही स्वीकार किया गया है।

प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी के वेबपोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। कोविड के मामलों में अत्यधिक सक्रिय शहरों से आने वाले लोगों को पहले की तरह सात दिन के लिए संस्थागत रूप से क्वारंटीन होना होगा। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिलों की आवाजाही के लिए भी स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्टर कराना होगा।

अनलॉक-3 के तहत अब प्रदेश में कंनटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी बाजारों को खोलने का आदेश जारी किया गया है। नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश सरकार ने इस बार पर्यटन और यात्रा को सहारा देने की कोशिश की है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए कटेंनमेंट जोन के प्रतिबंध जारी रखे गए हैं।

जिलाधिकारियों से बफर जोन बनाने को भी कहा गया है। इतना जरूर है कि सरकार ने होटल, बार, मॉल आदि को खोलने की अनुमति दी है। इसी तरह बाजारों को खोलने के लिए भी कहा जा चुका है।

इसके उलट बाजार के समय को लेकर एसओपी में तस्वीर साफ नहीं की गई है। वहीं, प्रदेश सरकार ने सुबह की सैर, जॉगिंग आदि के लिए पार्क खोलने का आदेश दे दिया है। साफ कर दिया है कि यहां समारोह आदि का आयोजन नहीं होगा। ओपन जिम के लिए अभी रियायत नहीं दी गई है।

आवश्यक कार्यों जैसे परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, बुजुर्ग मां-बाप से मिलना आदि के लिए आने वालों को क्वारंटाइन से छूट रहेगी। इन्हें ठहरने वाले स्थान या घर से बाहर केवल इन्हीं कार्यों के लिए आने जाने की छूट रहेगी। इसके अलावा कहीं और आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। विभिन्न योजनाओं से जुड़े श्रमिक, कार्मिक, विशेषज्ञ, सलाहकार और सप्लायर आदि को क्वारंटान से छूट रहेगी हालांकि, उन्हें वेब पोर्टल पर अधिकार पत्र अपलोड करना होगा। इन्हें और सेना के अधिकारियों व कार्मिकों को प्रतिदिन आने वाले दो हजार लोगों में शामिल नहीं किया गया है।

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