Uttarakhand

Kotdwar :नाबालिंग से दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार

 

✊ *महिला सुरक्षा के प्रति पौड़ी पुलिस का संकल्प – नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाले आरोपी सलाखों के पीछे।*

 

दिनांक 12.08.2025 को वादनी निवासी कोटद्वार द्वारा कोतवाली कोटद्वार पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में वादनी ने अंकित किया कि उनकी नाबालिग पुत्री को रजनीश उर्फ रानू नामक व्यक्ति बहला-फुसलाकर हरिद्वार ले गया, जहां उसने होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा अश्लील वीडियो बनाकर उक्त वीडियो को रजनीश द्वारा अपने साथी अंकुश सैनी के माध्यम से वायरल कर ब्लैकमेल करने का भी प्रयास किया गया। इस सम्बन्ध में कोतवाली कोटद्वार में मु0अ0सं0- 201/2025, धारा-

137(2), 352, 351(2), 64(1) भा0द0वि0 एवं 3/4 पोक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

 

घटना का नाबालिग बालिका से सम्बन्धित होने के कारण मामले की गम्भीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्री लोकेश्वर सिंह द्वारा अभियुक्त की शीध्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

 

जिसके क्रम अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार श्री चन्द्रमोहन सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कोटद्वार श्रीमती निहारिका सेमवाल के प्रयवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार श्री रमेश तनवार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा कुशल पतारसी-सुरागरसी व अथक प्रयासों से उक्त घटनाक्रम में जुटाए गये महत्वपूर्ण साक्ष्यों के संकलन के पश्चात आरोपो की पुष्टि की गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त अभियोग में संलिप्त दोनों अभियुक्तों रजनीश उर्फ रानू व अंकुश सैनी को बिजनौर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है।

 

*नाम पता अभियुक्त गण*

1. रजनीश कुमार उर्फ रानू (उम्र-35 वर्ष) निवासी- शक्तिनगर,बिजनौर

2. अंकुश सैनी (उम्र-22 वर्ष) निवासी- शेरकोट चुगीं बिजनौर

 

*पुलिस टीम*

1. निरीक्षक रमेश तनवार

2. उ0नि0 प्रकाश पोखरियाल

3. उ0नि0 दीपिका बिष्ट

4. आरक्षी दीपक कुमार

5. आरक्षी अमरजीत सिहं

6. आरक्षी हरीश (सीआईयू)

✍️ *एसएसपी पौड़ी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम की सफलता – नाबालिग से दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।*

✊ *महिला सुरक्षा के प्रति पौड़ी पुलिस का संकल्प – नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाले आरोपी सलाखों के पीछे।*

दिनांक 12.08.2025 को वादनी निवासी कोटद्वार द्वारा कोतवाली कोटद्वार पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में वादनी ने अंकित किया कि उनकी नाबालिग पुत्री को रजनीश उर्फ रानू नामक व्यक्ति बहला-फुसलाकर हरिद्वार ले गया, जहां उसने होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा अश्लील वीडियो बनाकर उक्त वीडियो को रजनीश द्वारा अपने साथी अंकुश सैनी के माध्यम से वायरल कर ब्लैकमेल करने का भी प्रयास किया गया। इस सम्बन्ध में कोतवाली कोटद्वार में मु0अ0सं0- 201/2025, धारा-
137(2), 352, 351(2), 64(1) भा0द0वि0 एवं 3/4 पोक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का नाबालिग बालिका से सम्बन्धित होने के कारण मामले की गम्भीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्री लोकेश्वर सिंह द्वारा अभियुक्त की शीध्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

जिसके क्रम अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार श्री चन्द्रमोहन सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कोटद्वार श्रीमती निहारिका सेमवाल के प्रयवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार श्री रमेश तनवार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा कुशल पतारसी-सुरागरसी व अथक प्रयासों से उक्त घटनाक्रम में जुटाए गये महत्वपूर्ण साक्ष्यों के संकलन के पश्चात आरोपो की पुष्टि की गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त अभियोग में संलिप्त दोनों अभियुक्तों रजनीश उर्फ रानू व अंकुश सैनी को बिजनौर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है।

*नाम पता अभियुक्त गण*
1. रजनीश कुमार उर्फ रानू (उम्र-35 वर्ष) निवासी- शक्तिनगर,बिजनौर
2. अंकुश सैनी (उम्र-22 वर्ष) निवासी- शेरकोट चुगीं बिजनौर

*पुलिस टीम*
1. निरीक्षक रमेश तनवार
2. उ0नि0 प्रकाश पोखरियाल
3. उ0नि0 दीपिका बिष्ट
4. आरक्षी दीपक कुमार
5. आरक्षी अमरजीत सिहं
6. आरक्षी हरीश (सीआईयू)

Uma Shankar Kukreti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *