*मुम्बई से ट्रेन से सहारनपुर पहुंचकर चोरी छुपे टैक्सी से जा रहे थे गांव । पुलिस की नजरो से नही बच पाए हुई वैधानिक कार्यवाही*
दिनांक 11 जून 2020 को बाईपास घनसाली बैरियर पर ड्यूटी के दौरान वाहन सँख्या UK 07 TB 3741 कार को चेक़ किया गया तो वाहन मैं 1. *नरेंद्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह निवासी ग्राम किरेथ पट्टी कैमर तहसील बालगंगा जनपद टिहरी गढ़वाल* अपनी पत्नी व बेटी के साथ एवं 2. *रायचंद पुत्र दर्शन चंद निवासी ग्राम चामी वासर पट्टी वासर तहसील बालगंगा टिहरी गढ़वाल* सवार थे । समस्त व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र से ट्रेन के माध्यम से सहारनपुर पहुंचे थे एवं उसके उपरांत टैक्सी के माध्यम से घनसाली बैरियर तक पहुंचे वाहन में सवार व्यक्तियों द्वारा जनपद के बॉर्डर भद्रकाली चेक पोस्ट बैरियर पर कोरेंटिन होने के डर से झूठ बोलकर प्रवेश किया की वो लोग हरिद्वार से आ रहे हैं, वाहन मालिक *देवी प्रसाद रतूड़ी पुत्र खुशीराम रतूड़ी निवासी श्यामपुर गुमानीवाला ऋषिकेश देहरादून* को यह जानकारी थी कि उक्त सवारिया मुंबई महाराष्ट्र से आ रही है जहां पर वर्तमान में कोरोना वायरस का काफी प्रभाव चल रहा है एवं मुंबई महाराष्ट्र से से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को को Quarantine होना आवश्यक है। वाहन में सवार उपरोक्त व्यक्तियों एवं वाहन स्वामी द्वारा यह जानते हुए कि कोरना वायरस की रोकथाम हेतु भारत व राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं का उल्लंघन कर आम जनता के जीवन में संक्रमण फैलाने की संभावना उत्पन्न करना कृत्य किया गया इसके आधार पर बैरियर पर तैनात महिला उपनिरीक्षक रीना नेगी द्वारा मुंबई महाराष्ट्र से आए नरेंद्र सिंह उपरोक्त रायचंद उपयोग एवं वाहन स्वामी देवी प्रसाद रतूड़ी उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या *18/2020 धारा 188, 269, 270 आईपीसी 51(ख) डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं 2/3 महामारी अधिनियम* के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया, वाहन चालक मौके पर वाहन के वैध कागजात नहीं दिखा पाया जिसके आधार पर वाहन को एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया। वाहन में सवार समस्त व्यक्तियों एवं वाहन चालक को घनसाली में होटल में कोरेंटिन किया गया है।