6 साल से कम उम्र में नहीं मिलेगा कक्षा-1 में प्रवेश, शासन का सख्त आदेश
Admission to Class 1 will not be given below the age of 6 years, strict government order
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने कक्षा-1 में प्रवेश को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा-1 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में शासन ने सभी शिक्षण संस्थानों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बच्चों की न्यूनतम आयु 1 जुलाई तक 6 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षाओं के लिए भी आयु सीमा तय की गई है, जिसका पालन करना सभी स्कूलों के लिए जरूरी होगा।
सरकार को जानकारी मिली थी कि कुछ स्कूल निर्धारित आयु से कम बच्चों का प्रवेश कर रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। इसे गंभीरता से लेते हुए शासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि नियमों का पालन न करने वाले विद्यालयों की मान्यता तक रद्द की जा सकती है।
शासन का मानना है कि कम उम्र में बच्चों को उच्च कक्षाओं में डालने से उनके मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह कदम बच्चों के हित में उठाया गया है।
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कम उम्र में दाखिला देने पर स्कूलों पर होगी कार्रवाई
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