Sunday, September 8, 2024
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देहरादून

*असंतुष्ट शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस महानिदेशक ने लिया संज्ञान,विवेचक निलंबित*

 

 

देहरादून-:पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा पुलिस के कामकाजी तरीकों में सुधार को लेकर लगातार सीधे नज़र बनाई जा रही है जिस क्रम में आम जनता द्वारा पुलिस में दर्ज शिकायतों पर पुलिस के लापरवाह रवैया के खिलाफ विभागीय एक्शन लिए जाने की चेतावनी को अमल में लाते हुए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा एक शिकायतकर्ता की असंतुष्टि पर जनपद हरिद्वार के एक मामले में जांच अधिकारी को लापरवाही का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

गौरतलब है कि पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभालते ही पुलिस महानिदेशक द्वारा कार्यालय व आम पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर पुलिसकर्मियों द्वारा आम जनता के साथ अच्छा समन्वय बनाने को लेकर व पुलिस की छवि को सुधारने को लेकर प्रयास करने को निर्देशित किया गया था जिसपर अमल न करने पर कार्यवाही के लिए टीयर रहने को चेताया था। जनपद देहरादून,हरिद्वार नैनीताल के विभिन्न शिकायती प्रकरणों में जहाँ शिकायतकर्ता असंतुष्ट रहे ऐसे मामलों को लेकर पुलिस महानिदेशक द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई ।उनके द्वारा हरिद्वार जनपद के एक मामले में बहादराबाद निवासी एक व्यक्ति की शिकायत के अनुसार उसके खिलाफ थाने में दर्ज एक मुकदमे में विवेचक द्वारा उस पर वादी से समझौते को दबाव बनाया जा रहा है। उक्त शिकायती प्रकरण की समीक्षा में जनपद प्रभारी, थाना प्रभारी, जांच अधिकारी, विवेचना अधिकारी और शिकायतकर्ता यथास्थान से मौजूद रहे।

पुलिस महानिदेशक द्वारा मामले की सम्पूर्ण जांच कर सभी लोगों की उपस्थिति में विवेचक अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही में लापरवाही देखी व उसे दोषी मानते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित करने व प्रकरण की जांच समय से सहायक पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को प्रेषित न करने पर सम्बन्धित प्रधान लिपिक का उत्तरदायित्व तय करने एवं प्रकरण की जांच सक्षम अधिकारी से कराते हुए 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को निर्देशित किया गया है।

 

 

 

*पुलिस महानिदेशक द्वारा आगामी 1 जनवरी 2021 से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से असंतुष्ट शिकायतकर्ताओं व लंबे समय से लंबित पड़े मामलों पर सुनवाई करने के कार्यक्रम की शुरुआत करने की तैयारी की है किंतु उनके द्वारा कल से ही इन मामलों पर समीक्षा की शुरुआत की गई।*

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