Sunday, September 8, 2024
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कोटद्वार ! बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियो पर आरोप तय, अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी

कोटद्वार। बहुचर्चित वनंतरा रिसेप्‍शनिस्‍ट हत्याकांड मामले में आज तीनों आरोपितों को एडीजे कोर्ट में पेश किया गया। इसके लिए कोटद्वार को छावनी में बदल दिया गया। पुलिस तीनों आरोपितों पुलकित, अंकित और सौरभ को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट में तीनों पर आरोप तय कर दिए गए। वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, जिन्‍हें गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले गई।

वनंतरा प्रकरण में आरोपित पुलकित आर्य अंकित व सौरभ भास्कर को आरोप पत्रों पर सुनवाई के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में लाया गया। अदालत में पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर बहस हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि सुनवाई के बाद न्यायालय ने सौरभ भास्कर व अंकित पर दर्ज छेड़छाड़ की धारा 354 को हटा दिया। पुलकित पर धारा 354 यथावत रखी गई है। इसके अलावा तीनों धारा 302, 201 व देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं। बताया कि मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।

अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में शनिवार को पुलकित व अंकित की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय परिसर में शनिवार सुबह से ही भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। न्यायालय के मुख्य गेट को बंद रखा गया तथा न्यायालय में मामलों से संबंधित व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति प्रदान की गई।

हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर की धारा हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है।

वहीं बताया जा रहा है कि दूसरी ओर हाईकोर्ट में आज तीनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उन पर लगे गैंगस्टर की धाराओं को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की।  मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई है। कोर्ट ने तीनों को कोई राहत नहीं दी। साथ ही इस याचिका को निरस्त कर दिया गया है।

 

बताया जा रहा है कि कोर्ट में अंकित, सौरभ भास्कर की तरफ से कहा गया कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वे रिसॉर्ट में मैनेजर और सहायक मैनेजर के पद पर थे। वे दोनों रोजी-रोटी के लिए यहां कार्य करते थे। दोनों का नौकर और मालिक का संबंध है। इसलिए उनपर गैंगस्टर नहीं लगाया जा सकता है। वहीं पुलकित आर्य ने कहा उनके इस केस के अलावा दो अन्य केस हैं, जो बहुत पुराने हैं और लंबित चल रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस केस में पहले उनपर मुकदमा दर्ज किया, बाद में गैंगस्टर की धारा जोड़ी गई है।

 

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