देहरादून

अब गैर डेयरी उत्पाद को दूध, पनीर कहकर बेचना गलत, FSSAI ने दिए कड़ी कार्यवाही के निर्देश बाजार में बिक रहे सोया से बने कई उत्पाद,,,

देहरादून: सोया, ओट्स, काजू, बादाम,अखरोट या अन्य चीजों से बनाए गए उत्पाद या पेय पदार्थों को दूध या दुग्ध उत्पाद कहकर नहीं बेचा जा सकता है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने राज्य इकाईयों को नियम का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों पर कार्वाई के निर्देश दिए हैैं। इस पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के जिला अभिहित अधिकारी जीसी कंडवाल के अनुसार गैर स्तनपायी स्रोतों, खास तौर पर पौधों,मेवे आदि से तैयार किए गए उत्पादों को दूध या दुग्ध उत्पाद नहीं कहा जा सकता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में दूध व दुग्ध उत्पाद के लिए मानक तय हैैं। जबकि अन्य खाद्य पदार्थों के लिए अलग मानक हैैं। पर बाजार में फिलवक्त सोया मिल्क, ओट्स मिल्क, टोफू पनीर जैसे कई उत्पखाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में ाद भी बिक रहे हैैं। किसी गैर डेयरी उत्पाद को दूध या दुग्ध उत्पाद कहना नियमानुसार सही नहीं है। एफएसएसएआइ ने इस संदर्भ में पत्र भेज कार्वाई के निर्देश दिए हैैं। जिसके लिए समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अभियान चलाने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि कुछेक गैर डेयरी उत्पाद को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में छूट भी प्रदान की गई है। मसलन कोकोनट मिल्क, पीनट बटर आदि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। इसी तरह दही भी डेयरी उत्पाद तक सीमित नहीं है। एफएसएसएआइ ने सोयाबीन दही आदि को मान्यता दी है। बशर्ते इनके मानक डेयरी उत्पाद से अलग हैैं।

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