Uttarakhand Newsदेहरादून

दिनांक 19.7.2024 से देहरादून शहर के 21 स्कूल हेतु लागू किए जाने हेतु यातायात रेगुलेटरी संबंधित आदेश

 

अन्तर्गत धारा-53 उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम-2007

देहरादून राजधानी नगर क्षेत्र में यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आमजनता के लोगों के साथ विभिन्न शासकीय व्यवसायिक कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी भी प्रभावित हो रहे हैं। नगर क्षेत्र में यातायात के दबाव का एक प्रमुख कारण शहर के बीचो-बीच स्थित विद्यालय भी हैं जिनके खुलने एवं छुट्टी के समय लगभग एक ही हैं, जिस कारण स्कूल खुलते समय एवं छुट्टी के समय यातायात का दबाव अचानक से बढ़ जाता है।

उल्लेखनीय है कि उक्त विद्यालयों द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट / स्कूल बसों का प्रयोग बहुत कम संख्या में किया जाता है, जिस कारण अभिभावकों द्वारा अपने-अपने निजी वाहनों का प्रयोग किया जाता है और इस दौरान वाहनों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है एवं ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उक्त ट्रैफिक जाम से आमजनता एवं विद्यालय के छात्र-छात्रायें / अभिभावक भी प्रभावित होते हैं साथ ही राजधानी क्षेत्र होने के कारण नित्यप्रति होने वाले वीवीआईपी / वीआईपी मूवमेन्ट भी प्रभावित होते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर क्षेत्र में राजभवन / मा० मुख्यमन्त्री आवास / राज्य सचिवालय / पुलिस मुख्यालय / अन्य राजकीय संस्थान जैसे महत्वपूर्ण संस्थान भी स्थित है साथ ही नगर क्षेत्र में दून चिकित्सालय भी स्थित है, जहां 24 घण्टे मरीजों/ तीमारदारों एवं आपातकालीन चिकित्सा वाहनों / एम्बुलेंसों का आवागमन बना रहता है। उक्त मूवमेन्ट भी प्रश्नगत विद्यालयों के कारण उत्पन्न यातायात दबाव के दृष्टिगत लगने वाले ट्रैफिक जाम से प्रभावित होता है, जिसके दृष्टिगत व्यापक जनहित में प्रथम चरण में संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों के खुलने एवं बन्द होने के समय का पुनर्निर्धारण करना आवश्यक है।

अतः उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम-2007 के अध्याय छः की धारा-53 में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत यातायात के व्यवस्थापन हेतु संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों के खुलने एवं बन्द होने के समय सूची में अंकित समयानुसार निर्धारित किया जाता

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