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13 साल की बच्‍ची को दुष्‍कर्म के बाद जिंदा दफनाया, आरोपी गिरफ्तार

 

ओरोपी के खिलाफ एससी एसटी एक्‍ट (SC/ST Act) और पोस्‍को एक्‍ट(POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया गयया है। बताया जा रहा है कि बच्‍ची अपने खेत में पानी की मोटर बंद करने के लिए आई थी। इस दौरान पड़ोस के खेत मालिक ने बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म किया।

बैतूल,  मध्‍यप्रदेश के बैतूल जिले में 13 साल की नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म और हत्‍या के प्रयास का एक रौंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। ओरोपी ने बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म करने के बाद उसे जिंदा ही दफना दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि ओरोपी के खिलाफ एससी एसटी एक्‍ट (SC/ST Act) और पोस्‍को एक्‍ट(POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया गयया है। बताया जा रहा है कि बच्‍ची अपने खेत में पानी की मोटर बंद करने के लिए आई थी। इस दौरान पड़ोस के खेत मालिक ने बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म किया। इसके बाद अपना गुनाह छिपाने के लिए बच्‍ची को एक गड्ढे में फेंक दिया। इसके बाद गड्ढे पर पत्‍थर डाल दिए।

हालांकि, आरोपी ने सोचा था कि उसका जुर्म छिप जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्‍ची जब काफी देर तक घर नहीं पहुंची, तो माता-पिता ने तलाश शुरू की। काफी समय के बाद एक गड्ढे से बच्‍ची के रोने की आवाज परिजनों को सुनाई दी। इसके बाद बच्‍ची को गड्ढे से निकाल कर अस्‍पताल पहुंचाया गया। बच्‍ची की हालत नाजुक बताई जा रही है।

पुलिस ने बच्‍ची का बयान दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया है या नहीं, इसके बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। इस बीच हालत नाजुक होने के कारण बच्‍ची को जिला अस्‍पताल से भोपाल रेफर कर दिया गया है। कानून बेहद कड़े करने के बावजूद नाबालिगों के साथ दुष्‍कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, लड़कियों से दुष्‍कर्म के मामलों में ज्‍यादातर परिचित ही दोषी होते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी कैसे इस हैवानियत को रोके, ये बड़ा सवाल है। ऐसी घटनाएं हमारे समाज के स्‍याह पक्ष का दर्शाती हैं।

 

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