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एमडीडीए का बड़ा एक्शन: 4 बीघा की अवैध कॉलोनी ध्वस्त, ऋषिकेश में बहुमंजिला भवन सील

देहरादून, 31 जुलाई। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध प्लाटिंग और बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून और ऋषिकेश में दो स्थानों पर सख्त कदम उठाए हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना वैधानिक स्वीकृति के किसी भी प्रकार का भू-विकास या भवन निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
देहरादून के सोनिया विहार, नवादा रोड क्षेत्र में लगभग चार बीघा भूमि पर बिना एमडीडीए से लेआउट मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग और डिमार्केशन किया जा रहा था। जांच में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने पूरी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।
वहीं ऋषिकेश के नेगी मोहल्ला, गुमानीवाला क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्मित किए जा रहे पांच मंजिला (भूतल से चतुर्थ तल) भवन पर भी एमडीडीए ने कार्रवाई की। भवन स्वामी को नोटिस जारी करने और संतोषजनक जवाब न मिलने पर पूरे भवन को सील कर दिया गया।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित एवं सुरक्षित शहरी विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर किए जाने वाले किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने नागरिकों से अपील की कि किसी भी भूखंड की खरीद या भवन निर्माण से पहले एमडीडीए से संबंधित मानचित्र एवं स्वीकृतियों की पुष्टि अवश्य करें, ताकि भविष्य में कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।