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ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या केस में आरोपी को फांसी, कोर्ट ने 30 दिन में सुनाई सजा

गाजियाबाद…. जिला अदालत की पॉक्सो कोर्ट ने ढाई सालकी बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या केस में रिश्ते के चाचा को दोषी करार दिया है। अदालत के विशेष न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने सिर्फ 20 दिन की सुनवाई में अभियुक्त को दोषी पाया था। कोर्ट ने आज दोषी को फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाह पेश किए। इस सनसनीखेज घटना को फैक्टरी कर्मचारी के ही जिगरी दोस्त चंदन पांडेय ने अंजाम दिया था।

दरअसल गाजियाबाद में 19 अक्तूबर 2020 को कविनगर थाने में पीड़ित पिता ने सूचना दी थी कि उसकी ढाई साल की मासूम बेटी अचानक लापता हो गई है। परिजनों के शक पर पुलिस ने पीड़ित के जिगरी दोस्त चंदन पांडेय को उसी रात हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन वह बच्ची के बारे में जानकारी न होने की बात कहते हुए गुमराह करता रहा। दूसरे दिन दोपहर में कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में नाले के किनारे झाड़ियों में बच्ची का शव बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस की सख्ती पर चंदन ने जुर्म कबूल कर लिया था। परिजनों की तहरीर पर हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया था, तभी से वह डासना जेल में बंद है।

कोर्ट से सजा का ऐलान होने के बाद बच्ची की मां ने पुलिस का धन्यवाद दिया और कहा कि जब तक उस शख्स को फांसी पर चढ़ते नहीं देख लेंगे, तब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी।

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