Ankita Murder Case: हाईकोर्ट ने एसआईटी से किया जवाब तलब, कहा- लिखित में दें रिजॉर्ट से क्या सबूत जुटाए
Ankita Murder Case: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश के चीला क्षेत्र में रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की .इस दौरान कोर्ट ने एसआईटी को लिखित रूप से यह बताने को कहा है कि रिजॉर्ट में जिस स्थान पर बुलडोजर चलाया गया, वहां से कौन-कौन से सबूत एकत्र किए गए। कोर्ट ने एसआईटी को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
गुरुवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई.. मामले के अनुसार, पौड़ी गढ़वाल निवासी आशुतोष नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस व एसआईटी इस मामले के महत्वपूर्ण सबूतों को छिपा रही है।
वही पौडी गढवाल निवासी आशुतोष नेगी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि पुलिस और एसआईटी मामले के महत्वपूर्ण साक्ष्यों को छिपा रहे हैं… और अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है. याचिका में कहा गया है कि जिस दिन नहर से अंकिता का शव बरामद हुआ, उसी दिन उसका कमरा तोड दिया गया. मृतका के शव का किसी महिला चिकित्सक की मौजूदगी के बिना ही पोस्टमार्टम कर दिया गया,जो उच्चतम न्यायालय के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है.
रहस्य बना वीआईपी का नाम, सारे रिकॉर्ड कब्जे में तो फिर क्यों नहीं उठ रहा पर्दा ?
जानकारी के अनुसार अंकिता के चाचा ने कहा… हमें इंसाफ चाहिए साथ ही उन्होनें आरोप लगाया कि.. आज तक वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ… जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था… फैक्ट्री में भी आग लगना भी सबूत मिटाने की कोशिश है.