रोड कटिंग में मनमानी पड़ी भारी: जिला प्रशासन ने PITCUL पर लगाया बैन, XEN व ठेकेदार पर संगीन धाराओं में मुकदमा
देहरादून, 03 फरवरी 2026 (सूवि)
रोड कटिंग कार्य में शर्तों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (PITCUL) की अनुमति निरस्त कर दी है। साथ ही कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए संबंधित अधिशासी अभियंता (XEN) और ठेकेदार के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
यह कार्रवाई जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर की गई। एलआईसी बिल्डिंग के पास विद्युत केबल अंडरग्राउंड कार्य के दौरान लगातार लोगों के चोटिल होने की शिकायतों का प्रशासन ने गंभीरता से संज्ञान लिया था।
निरीक्षण में उजागर हुआ नियमों का उल्लंघन
उप जिलाधिकारी (न्याय) कुमकुम जोशी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम द्वारा आईएसबीटी क्रॉसिंग एवं सहारनपुर रोड–माजरा क्षेत्र में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रोड कटिंग कार्य निर्धारित समय व शर्तों के विपरीत किया जा रहा था, जिससे यातायात बाधित हुआ और आमजन को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।
रात्रिकालीन अनुमति की अनदेखी
PITCUL को 135 के.वी. आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 के.वी. माजरा–लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन को भूमिगत केबल के माध्यम से बिछाने हेतु 16 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक, केवल रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रोड कटिंग की सशर्त अनुमति दी गई थी।
लेकिन निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि एजेंसी द्वारा इन शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया।
मशीनरी जब्त, तत्काल रिस्टोरेशन के निर्देश
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने:
सभी संबंधित स्थलों पर रोड कटिंग कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध
अनुमति तत्काल निरस्त XEN और ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज
प्रभावित सड़कों पर तुरंत भरान व रिस्टोरेशन कार्य के निर्देश दिए हैं
निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
जिलाधिकारी का स्पष्ट संदेश
जिलाधिकारी सविन बंसल ने दो टूक कहा कि
“शहर की सड़कों, यातायात व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।”
