1. निलम्बन की अवधि में श्री सुभाष डंडरियाल निरीक्षक (रेशम) को वित्तीय नियम सग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अईवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी, तथा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नही होगा जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगें, जब इसका समाधान हो जायें, कि उनके द्वारा उस मद में व्यव वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
2. उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लेखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब कि श्री सुभाष डंडरियाल इस आशाय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे है।
3. उपरोक्त निलम्बन प्रकरण में श्री प्रदीप कुमार उप निदेशक (रेशम) श्रीनगर-गढ़वाल को जांच अधिकारी नामित किया जाता है, तथा उनसे अपेक्षा की जाती है, कि वह सम्बन्धित कर्मचारी पर नियमानुसार आरोप पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही सम्बन्धित पर तामील कराते हुऐ प्रकरण की जांच कर जांच की रिपोर्ट 02 माह के अन्दर प्रस्तुत करगें।
4. श्री सुभाष डंडरियाल निरीक्षक (रेशम) निलम्बन अवधि में कार्यालय सहायक निदेशक (रेशम) अल्मोडा से सम्बद्ध रहेगें।