शहर के मुख्य खाद्य बाज़ारों में भीड़ को देखते हुए प्रशासन व व्यापारियों नेताओ के बीच ब्यवस्थाओँ को लेकर बनी सहमति
देहरादून:- कोरोनावायरस के मद्देनजर सभी व्यापारियों की आज दिनांक 9 जुलाई 2020 को एसडीएम सदर कार्यालय में हनुमान चौक, रामलीला बाजार, झंडा बाजार, अखाड़ा बाजार, सब्जी मंडी (मोती बाजार), पीपल मंडी, राजा रोड, बाबूगंज,दर्शनी गेट, क्षेत्रों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण एसपी सिटी महोदया व उपजिलाधिकारी सदर व सीओ सिटी व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के साथ हुई बैठक में दून व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, महामंत्री श्री विनोद गोयल, दर्शनीन गेट व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री दीपक गुप्ता, हनुमान चौक व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री अजय गुप्ता, जनरल मरचेंट्स यह सब लोग एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विवेक अग्रवाल,व्यापारी नेता श्री विशाल गुप्ता की उपस्थिति में आज दिनाक 9जुलाई 2020को निम्न बिंदुओं पर सहमति हुई है। जो कि दिनांक 10 जुलाई2020 से अग्रिम आदेश तक उपरोक्त क्षेत्र में समान रूप से लागू रहेगी।
1.इस क्षेत्र में लोडिंग व अनलोडिंग वाहनों तथा आने जाने के लिए वनवे व्यवस्था रहेगी।
2.उपरोक्त सभी क्षेत्रों में लोडिंग व अनलोडिंग का कार्य प्रातः 1300 से 1500 बजे तक ही किया जा सकेगा
3. इस क्षेत्र में प्रातः 10:00 दोपहर 1300बजे तक कोई भी चौपहिया यात्री वाहन जैसे कार, जीप इत्यादि प्रवेश नहीं कर सकेंगे। परंतु दुपहिया वाहन के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
4.सभी व्यापारी साथी सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित करेंगे।
5.सभी व्यापारी मास्क लगाकर ही अपने प्रतिष्ठान खोल सकेंगे, तथा प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करेंगे।सभी व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर सभी आने वाले व्यक्तियों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करवाना अनिवार्य रहेगा।
6.सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर सिंगल लेन में ही वाहन लोड व अनलोड करा सकेंगे।
7.व इस बात पर सभी की सहमति बनी की यदि इसके बाद सोशल डिस्टेन्स का पालन न हुआ व भीड़ कंट्रोल नही होती है तो मोती बाजार मंडी बन्द की जाएगी व अन्य बाजार में दुकानें33% के साथ ही खोली जाएगी।
सभी पदाधिकारी अपने क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित व व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को सहयोग करेंगे। साथ ही साथ पुलिस का सहयोग भी लेंगे। इसके अतिरिक्त सभी व्यापारी साथियों को पुनः यह अवगत कराया जाता है कि इस व्यवस्था में असहयोग किए जाने की दशा में यदि पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई आपके विरुद्ध की जाती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।