देहरादून

डिप्टी कमिश्नर खाद्य संरक्षा श्री गणेश कंडवाल ने कहा कि बाजार में अब पानी का कोई पाउच या बोतल बिना बीआईएस मार्क नही बिकेगा,

देहरादून।बाजार में अब पानी का कोई पाउच या बोतल बिना बीआईएस मार्क नहीं बिकेगी।भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इसके लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। पैक्ड पानी या मिनरल बेचने वाली सभी कंपनी के लिए बीआईएस लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन जीसी कंडवाल ने समस्त जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं।उन्हें अपने अपने क्षेत्र में पैक्ड पानी व मिनरल वाटर निर्माताओं के लाइसेंस के पुनरीक्षण को कहा गया है।यह जरूरी होगा कि बीआईएस प्रमाण पत्र फोसकोस पोर्टल पर भी अपलोड किया गया हो।ऐसा न होने पर एक समयावधि बाद लाइसेंस निलंबन/निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने इस संबंध में विशेष अभियान चलाने और 30 मई तक कार्यवाही की रिपोर्ट देने को कहा है।उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई के इस कदम से बोतलबंद पानी की गुणवत्ता सुनिशिचत होगी।अभी कई कंपनियां बोतलबंद पानी बेचती हैं, जिनकी गुणवत्ता की गारंटी नहीं होती है।इससे लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने का भी खतरा होता है।बताया कि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए भी बीआईएस लाइसेंस जरूरी होगा, बिना बीआईएस लाइसेंस कंपनियों का लाइसेंस रीन्यू नहीं किया जाएगा। साथ ही बीआईएस लाइसेंस मिलने के बाद ही वह ऑनलाइन सालाना रिटर्न भर पाएंगे।

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