1जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैग व ये आइटम यूज किया तो 5000 रुपये का देना पड़ेगा जुर्माना
देहरादून -: सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की घोषणा कर चुके हैं शेष निकायों को 28 जून तक ऐसा करने को कहा गया है एक जुलाई से निकायों को चालान और जब्ती का अभियान चलाने को कहा गया है सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर अधिकतम ₹5000 तक का चालान हो सकता है हालांकि कुछ मामले में कोर्ट ने प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलीथिन के इस्तेमाल पर प्रति प्रति ₹500 तक जुर्माना भी लगाया है अभी 75 माइक्रोन से पतली कैरी बैग पर रोक लगाई गई है
प्रभारी सचिव शहरी विकास वीके सुमन ने कहा है कि ईयर बर्ड्स कैंडी स्टिक प्लास्टिक के झंडे थर्माकोल की सजावट सामग्री कप प्लेट चम्मच कांटे मिठाई के डब्बे मैं यूज होने वाली फिल्म सिगरेट पैकेट 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले बैनर इन सभी पर रोक रहेगी
यह पहली बार नहीं है कि जब उत्तराखंड में पॉलीथिन पर रोक लगाई जा रही है इससे पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में भी पॉलीथिन पर रोक लगाई गई थी और उसका कड़ाई से पालन भी करवाया जा रहा था लेकिन जैसे ही कोविड-19 शुरू हुआ फिर धड़ल्ले से पॉलिथीन मार्केट में उतर आया था।
अब देखना होगा सरकार 1 जुलाई से पॉलीथिन पर रोक लगाने को लेकर कितनी गंभीरता से काम करती है