थाना नेहरुकोलोनी
दिनांक 20/04/20 को थाना नेहरू कालोनी पुलिस द्वारा अजबपुर कलां क्षेत्र मेें *ओम गणपति जनरल स्टोर के दुकानदार 1- अरूण शर्मा पुत्र स्व0 मदनलाल नि0 जगदम्बा इन्क्लेव, अजबपुर कलां, के द्वारा राज्य सरकार द्वारा लॉक डाउन के दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोले जाने की अनुमति के नियम का उल्लघन करते हुए अपनी दुकान को खोलकर प्लास्टिक की सामग्री विक्रय की जा रही थी* तथा *धर्मपुर मण्डी क्षेत्र में दो दुकानदारों 1- सुनील पुत्र जगेस्वर मौर्या नि0 भण्डारी बाग पटेलनगर तथा 2- अनिल गुप्ता पुत्र घुन्ना प्रसाद गुप्ता नि0 चन्दर नगर थाना कोलवाली नगर, जिनके द्वारा अपनी सब्जी की दुकान पर सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन न कराते हुए अनावश्यक रूप से भीड एकत्रित करते हुए आम जनमानस के जीवन के खतरे में डालकर कोरोना वायरस के सक्रमंण के बढावा दिया जा रहा था*, के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम व भादवि0 के सम्बधित धाराओं के में अभियोग पंजीकृत करते हुए उन्हें गिरफतार किया गया।
*2- थाना कैंट*
आज दिनांक 20/04/20 को थाना कैंट पुलिस द्वारा *1- कृष्णा अग्रवाल पुत्र महेन्द्र अग्रवाल नि0- गढी कैंट, देहरादून (परफैक्ट पराइज जनरल स्टोर )*
*2- श्याम सुन्दर पुत्र बसंत लाल नि0 313 गढी कैंट (बसंत स्टोर)*
*3- सुभाष चन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद नि0 246 गढी कैंट (सुभाष स्टोर )*
को थाना क्षेत्रान्तर्गत स्थित अपनी दुकानों पर *सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन न कराते हुए अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्रित करने तथा आमजन मानस में संक्रमण के खतरे की संभावना को बढाने* पर उक्त व्यक्तियो के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम व भादवि0 के सम्बधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उन्हें गिरफतार किया गया।
थाना कोतवाली नगर*
श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देहरादून के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कोतवाली नगर क्षेत्र में लॉक डाउन के नियमों का शत-प्रतिशत पालन कराने हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान आज दिनांक 20 अप्रैल 2020 को कोतवाली नगर पुलिस द्वारा लॉक डाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले पांच व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269/270 आईपीसी व धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
विवरण:-
*1:-* मुकदमा अपराध संख्या 103/2020 धारा 188/269/ 270 आईपीसी व धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाम अनुज अरोड़ा पुत्र मोहनलाल अरोड़ा निवासी 41 महंत रोड थाना कोतवाली नगर देहरादून।
*अपराध का विवरण:-* बिना अनुमति के दुकान खोलना लॉक डाउन के नियमों का उल्लंघन करना।
*2:-* मुकदमा अपराध संख्या 104/2020 धारा 188/269/270 आईपीसी व धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाम खुशीराम पुत्र स्वर्गीय श्री प्यारेलाल निवासी जीएमएस रोड द्वारकापुरी थाना बसंत विहार देहरादून।
*अपराध का विवरण:-* बिना सरकारी अनुमति के चाउमीन की दुकान खोलना तथा लॉक डाउन के नियमों का उल्लंघन करना।
*3:-* मुकदमा अपराध संख्या 105/2020 धारा 188/269/270 आईपीसी व धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाम 1- पंकज मित्तल पुत्र स्वर्गीय रामकृष्ण मित्तल निवासी सुभाष रोड डालनवाला देहरादून 2- गौरव कुमार पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह निवासी विजय नगर रायपुर देहरादून 3- सचिन जॉन पुत्र अमित जॉन निवासी इंदिरा कॉलोनी देहरादून
*अपराध का विवरण :-* स्टार मोटर पेट्रोल पंप राजपुर रोड में काफी भीड़ एकत्रित करना व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन न करना।
थाना रायवाला जनपद देहरादून*
*दिनाँक 20-04-2020*
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*थाना रायवाला पुलिस द्वारा लोक डाउन के दौरान उत्तराखंड शासन के आदेशों निर्देशों का उल्लंघन करने व 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार*
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कोरोनावायरस से सुरक्षा की दृष्टिगत *श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देहरादून* के द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में व्यवस्था बनाते हुए उत्तराखण्ड शासन के आदेश निर्देशों का पालन करवाने हेतु आदेशित किया गया है| *श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद देहरादून महोदय व क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश महोदय* के निकट पर्यवेक्षण में *थानाध्यक्ष रायवाला* के द्वारा अंग्रेजी/देशी शराब की दुकानें बंद होने के कारण कच्ची शराब बनाने/ बिक्री/तस्करी की संभावनाओं के दृष्टिगत टीम गठित कर कच्ची शराब बनाने/ बिक्री/तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया|
जिसके अनुपालन में गठित टीम के द्वारा दिनांक 20-04-2020 को एक अभियुक्त *जसवीर सिंह पुत्र जगबीर सिंह निवासी चक जोगी वाला छिद्दरवाला थाना रायवाला देहरादून को छिद्दरवाला से 5 लीटर कच्ची शराब के साथ* गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम, उत्तराखंड सरकार के आदेशों निर्देशों का उल्लंघन करने पर धारा 188 भादवी एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 धारा 51(ब) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया|
*अभियुक्त का नाम पता*
जसवीर सिंह पुत्र जगबीर सिंह निवासी चक जोगीवाला छिद्दरवाला थाना रायवाला देहरादून
*बरामदगी*
5 लीटर कच्ची शराब