कोटद्वार: महिला को 5 साल से डरा धमकाकर बलात्कार कर रहे मौलाना, व शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार
कोटद्वार – ग्रास्टनगंज थाना कोटद्वार जनपद पौडी गढवाल की युवती द्वारा थाना एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया की वह ईदगाह ग्रास्टनगंज कोटद्वार स्थित मदरसे में करीब 05 वर्ष पूर्व कुरान शरीफ अभ्यास करने गई थी तो तब से ही इसी मदरसे के कारी (शिक्षक) तसब्बुर व उसके साथी युनुस द्वारा उसे डरा धमकाकर मदरसे में ही लगातार उससे बलात्कार किया जाता रहा तथा युवती की अपने मोबाईल में अश्लील फोटो खींचकर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर लगातर उसका शारीरिक शोषण करता रहे है । जिस आधार पर कोतवाली *कोटद्वार पर मु0अ0सं0- 295/2020 धारा– 376(ढ)/354(घ)/506 भादवि बनाम -अभि0 तसब्बुर आदि पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी गढ़वाल कु0 पी0 रेणुका देवी द्वारा महिला सम्बन्धी अपराध के शीघ्र सफल निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके क्रम में पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार अनिल कुमार जोशी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र बिष्ट के नेतृत्व में थाना कोटद्वार पर उ0नि0 दीपक तिवाडी मय पुलिस टीम गठित की गयी । गठित टीम द्वारा दिनांक 06.11.2020 को मुख्य अभियुक्त तसब्बुर पुत्र हारूण को जनपद हरिद्वार से और अभि0 यूनुस पुत्र हबीबुर रहमान को कुण्डाखुर्द जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा पुलिस टीम को उत्साहवर्दन हेतु 1500/- रूपये का नगद पारितोषिक दिया ग
नाम पता अभिक्तगण:-
अभि0 तसब्बुर पुत्र हारूण निवासी ग्राम ननहेड़ा थाना भगवानपुर तहसील रूड़की जनपद हरिद्वार उम्र 40 वर्ष
अभि0 यूनुस पुत्र हबीबुर रहमान निवासी मोमिननगर लकड़ीपड़ाव नियर मदीना मस्जिद थाना कोटद्वार जनपद पौड़ी गढवाल उम्र 24 वर्ष
पंजीकृत अभियोगः–
मु0अ0सं0- 295/2020 धारा- 376(ढ)/354(घ)/506 भादवि
दुष्कर्म से पीड़ित महिला के अधिवक्ता अरविंद वर्मा ने कहा है कि जब 14-15 साल की लड़की थी तब से उसका बलात्कार लगातार होता रहा। सन 2020 के शादी के बाद भी दुष्कर्म जारी रहा कोटद्वार पुलिस को इस मामले में पोक्सो एक्ट का मामला भी दर्ज