फोटज गूग्गल के सौजन्य से
लखनऊ:-उत्तर प्रदेश योगी सरकार गोवंध पर सख्त कानून बनाने जा रही है। अब गोकसी करने वालो पर 10 साल की सजा व 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान होगा। और अंग भग करने वालो को7 साल की कड़ी सजा व 3 लाख रुपये का आर्थिक जुरमाना वसूला जायेगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गौवध निवारण संसोधन अध्यादेश केबिनेट में मंगलवार को पास कर दिया है। और 2 या 3 दिन में यह कानून अपना रूप ले लेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर गैंगेस्टर एक्ट लग जायेगा आरोपी पर।