देहरादून /ऋषिकेश:-
कोतवाली ऋषिकेश
*करोना महामारी के दृष्टिगत लॉक डॉन के नियमों का कड़ाई से पालन करने के संबंध में श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारी को आदेशित किया गया है।*
जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक देहात व क्षेत्र अधिकारी ऋषिकेश महोदय द्वारा लगातार दिशा निर्देश देकर उक्त विषय में कार्यवाही करने हेतु बताया गया है। जिस पर प्रभारी निरीक्षक महोदय के द्वारा
*समस्त चौकी प्रभारी के अंतर्गत अलग-अलग टीम गठित की गई है, जो लगातार क्षेत्र में गस्त करते हुए ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई कर रहे हैं जो लोक डॉउन के नियमों का उल्लंघन करते हैं।*
उक्त आदेश के अनुपालन में आज गश्त के दौरान
1- *रेलवे रोड पर एक व्यक्ति के द्वारा अपनी मोबाइल टेलीकॉम की दुकान खोली गई थी।*
*नाम पता अभियुक्तगण*
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*रघुवीर सिंह पुत्र श्री सुंदर सिंह निवासी गली नंबर 5 हनुमंतपुरम गंगा नगर ऋषिकेश*
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2- *गंगानगर में एक व्यक्ति द्वारा अपने डेयरी की दुकान खोली गई थी।*
*नाम पता अभियुक्तगण*
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*तुलसीराम पुत्र स्वर्गीय सूरज मणि निवासी सोमेश्वर नगर गली नंबर 7 ऋषिकेश*
जो उत्तराखंड शासन व श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन है। इसके विषय में समाचार पत्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भी लगातार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
*जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आईपीसी की धारा 188, व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51(ख) के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।*
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अभियुक्तो को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।