*नगर पालिका परिषद मसूरी से 30 साल की लीज पर ली गई जमीन को कूट रचित दस्तावेज बनाकर बेचने के आरोप में अभियोग पंजीकृत।
मसूरी
नगर पालिका परिषद मसूरी के तत्कालीन पालिकाध्यक्ष द्वारा दिनांकः- 02-02-1993 को किंकेग्रे मसूरी स्थित पालिक का सम्पत्ति 30-20 फीट भूमि का पट्टा 30 वर्ष के लिये 100 रुपये का वार्षिक किराये पर रोटरी क्लब मसूरी को स्वीकृत किया गया । रोटरी क्लब द्वारा उक्त भूमि पर दो कमरे बरामदा बनाया गया । रोटरी क्लब द्वारा वर्ष 2007 में श्री सुनील कुमार गोयल, ओम फिलिंग स्टेशन के साथ एक समझौता कर उक्त भूमि बतौर अध्याशी अर्थात कब्जेदार के रुप में नामांतरण कर दिया । रोटरी क्लब द्वारा पालिका की भूमि दिनांकः- 04-07-2010 को उक्त भूमि का विक्रय पत्र संजय कुमार गोयल पुत्र ओम प्रकाश निवासी ओम फिलिंग किंकेग्रे मसूरी को विक्रय कर दी । इस सम्पत्ति का अध्याशी (कब्जेदार) श्री सुनील कुमार गोयल है, जो संजय कुमार से सगे भाई है । उक्त प्रकरण में वादी गिरीश चंद्र सेमवाल कार्यवाहक कर अधीक्षक नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा रोटरी क्लब मसूरी के तत्कालीन अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार पुत्र श्री रतन लाल निवासी होटल नंद रेजिडेंसी कैनल बैंक रोड कुलरी मसूरी देहरादून व तत्कालीन सचिव श्री शरद गुप्ता पुत्र श्री निवास गुप्ता निकट गणेश होटल मलिंगार लंढोर कैंट मसूरी देहरादून व संजय कुमार गोयल पुत्र श्री ओपी गोयल तथा श्री एस के गोयल निवासी ओम फिलिंग स्टेशन किंगक्रेग मसूरी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने के आदेश पुलिस उपमहानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक मसूरी को दिए गए हैं