लखीमपुर खीरी- अनलॉक-1 में अब यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों को छूट दी गई है। जिलाधीश शैलेन्द्र कुमार ने अनलॉक-1 के तहत लखीमपुर खीरी जिला में रविवार को छोड़कर सोमवार से शनिवार तक रोजाना सभी दुकानें खोलने की स्वीकृति दी है।
जिलाधिकारी शैलेन्द्र ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाजारों को खोलने से संबंधित पाबंदियां पहले की तरह रहेंगी। जबकि अन्य क्षेत्रों में कड़ी शर्तों के साथ दुकानें खोलने की छूट दी जा रही है।
डीएम शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि फिलहाल 15 जून से 20 जून तक पूरे जिले में दुकानों को लेकर यही व्यवस्था रहेगी उसके बाद अगर परिणाम सही आते है तो आगे की स्थिति पर विचार किया जाएगा ।
निर्धारित नियमों की अनुपालना करते हुए अब दूध, फल व सब्जी की दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से सांय 8 बजे तक खुलेंगी और बाजार की अन्य दुकानें सुबह 10 बजे से सांय 8 बजे तक सोमवार से शनिवार तक खुलेंगी। केमिस्ट शॉप 24 घंटे सातों दिन खुल सकती हैं।
मास्क पहनकर घर से अति आवश्यक कार्य के लिए ही निकलें—
डीएम ने कहा कि आíथक विकास के लिए लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को राहत देते हुए अब अनलॉक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है । यह व्यवस्था जिले में 20 जून तक रहेगी उसके बाद स्थिति को देखते हुए इसे आगे बढ़ाए जाने पर विचार किया जाएगा ।
लेकिन सभी नागरिकों को पहले की तरह ही पूरी जिम्मेदारी के साथ कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में कदम उठाने होंगे। मास्क पहनकर घर से अति आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें और बाहर एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर रखें। शहरी निकाय सीमा के भीतर बाजार क्षेत्रों में शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना सुनिश्चित होगा। नए दिशा निर्देशों की पालना के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। अगर कहीं भी किसी दुकानदार ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी