1-12वीं पास का रिजल्ट ।
2-आवेदक छात्रा का एकल बैंक का खाता।
3-जन्मतिथि प्रमाण पत्र ।
4-आधार कार्ड ।
5-अविवाहित प्रमाण पत्र जो कि प्रधान या आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा जारी किया गया हो।
6-एसडीएम द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की कॉपी।
7-स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा संस्तुति।
8-बालिका का नवीनतम फ़ोटो।
9-बालिका की माता का आधार कार्ड।
10-आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा संस्तुति।
नंदा गौरा कन्याधन योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे, बीपीएल परिवारों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, उत्तराखंड के मूल निवासी तथा जिन अभिभावकों की मासिक आय 6 हज़ार या वार्षिक आय 72 हज़ार से अधिक न हो वे भी 12वी पास अपनी बेटी का आवेदन नंद गौरा कन्याधन योजना के लिए कर सकते है।
ज्ञात हो कि सरकार ने नंदा गौरा कन्याधन योजना साल 2017 से आरम्भ की है। इस दौरान से ही यह तय है कि 12वीं पास करने के बाद अमुक छात्रा को 51 हज़ार रुपये की धनराशि दी जाएगी। मगर हुआ यह कि 2017 के बाद यह योजना बाल कल्याण विभाग के पास स्थान्तरित हो गई। 2020 तक आते आते यह महत्वपूर्ण योजना हिचकोले खाने लग गई। कारण इसके साल 2020 सितंबर माह तक 1889 बालिकाएं इस योजना से वंचित रही गई। इस पर संबधित विभाग का तर्क है कि पर्याप्त बजट न होने से ऐसा हुआ था।
नंदा गौरा कन्या धन योजना का लाभ 12वीं पास लकड़ियां ले सकती है इस हेतु छात्राओं को 51 हज़ार की धनराशि शिक्षा या शादी के लिए दी जाती है। इस तरह इस योजना का लाभ एक परिवार की दो बालिकाओं को मिल सकता है। फलस्वरूप इसके अब लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लग गए है।