टिहरी गढ़वाल : पति की हत्या में शामिल दो अभियुक्तों को आजीवन, पत्नी को 14 साल की सजा हुई मुकर्रर
नई टिहरी। जिला एवं अदालत ने हत्या के जुर्म में दो अभियुक्तों कारावास और 10-10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दोनों को दो-दो माह अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा। जबकि मृतक की पत्नी पिंकी को 14 साल की सजा और 10 हजार रूपये अर्थदंड लगाया लगाया है। अर्थदंड जमा न करने की सूरत में उसे दो महीन अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वेणी माधव शाह ने बताया कि संजय पुत्र कमल दास निवासी ग्राम टिकरी थाना थत्यूड़
ने 17 मार्च 2021 को थत्यूड़ थाना में दी तहरीर में बताया कि उसके बुआ का पुत्र शिव दास पुत्र प्रेम दास निवासी ग्राम डरोगी थाना पुरोला उत्तरकाशी जो पेशे से फोटोग्राफर है, वह अपने बच्चों के साथ कैंपटी बाजार में किराए पर रहता था। 15 मार्च 2021 को शिव दास की पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके गई थी। जबकि शिव दास कैंपटी में था। 16 मार्च 2021 को पता चला कि शिव दास का शव उसके किचन में पड़ा है। उसके सिर से खून बह रहा है। उसके कमरे की चादर और मोबाइल फोन कमरे में नहीं है। तहरीर के आधार पर कैंपटी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नितिन कुमार, दिनेश दास और मृतक की पत्नी पिंकी देवी के विरुद्ध धारा 302, 201 और 120-बी के तहत आरोप पत्र सेजेएम कोर्ट में पेश किया।
अपराध धारा 302 आईपीसी सत्र परीक्षणीय होने के कारण यह मुकदमा सीजेएम कोर्ट से 19 जुलाई 2021 को सत्र न्यायालय में ट्रांसफर किया गया। अभियोजन की ओर एडीजीसी शाह ने कुल 13 गवाह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित कई कागजी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को बताया कि अभियुक्त गणों ने षडयंत्र रचकर शिव दास के सिर पर वार कर उसकी हत्या की है। मामला प्रेम प्रसंग का था। बीते दिवस दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने अभियुक्त नितिन कुमार पुत्र मदन लाल निवासी मशरूम प्लांट छारबा सहसपुर देहरादून, दिनेश दास पुत्र रोशन दास निवासी ग्राम मोलधार थत्यूड़ को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास और मृतक की पत्नी पिंकी को साजिश रचने में 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई ।