उत्तराखंड राज्य में अन्य राज्यो के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा को सरकार ने दिया मंजूरी।इन नियमो का सबको पालन करना होगा जरूरी।
देहरादून:- उत्तराखंड मे इंटरस्टेट सार्वजनिक परिवहन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों के निगम से समन्वय स्थापित करते हुए वाहनों का भी संचालन किया जाएगा।
अन्तर्राज्यीय परिवहन सेवा हेतु प्रथम चरण में संबंधित राज्यों के मध्य परस्पर सहमति के आधार पर ही अधिकतम 100-100 फेरे प्रति दिन संचालन की अनुमति होगी।
अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय मार्गों पर बस/टैक्सी कैब/ मैक्सी कैब/श्री व्हीलर ऑटो विक्रम/ई-रिक्शा में निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी/यात्री बैठाये जायेंगे बसों में खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
वाहन स्वामियों/चालक/ परिचालक द्वारा यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर से ही किराया लिया जाएगा किसी भी दशा में उक्त दर से अधिक किराये की वसूली नहीं करने दी जाएगी। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-169/ix-1/24/2020 दिनांक 23.06.2020 द्वारा लागू की गयी व्यवस्था को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।
सभी वाहन स्वामियों/वाहन चालकों एवं यात्रियों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय आवागमन हेतु निर्गत किये गये मानक प्रचालन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रत्येक यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व एवं यात्रा समाप्ति के पश्चात् वाहन का कीटाणु रहित के लिये सैनिटाईजेशन किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत वाहन के प्रवेश द्वार, हैण्डिल, रैलिंग, स्टीयरिंग, गियर लीवर, सीटों आदि का भली-भांति सैनिटाईजेशन सम्मिलित है। वाहनों में चालक, परिचालक एवं समस्त यात्रियों को फेस-मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों द्वारा सोशल-डिस्टेंसिंग सम्बन्धी नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे।
वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने मोबाईल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना और उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा।
अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय यात्रा करने की स्थिति में वाहन में प्रवेश / यात्रा करने वाले यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग किये जाने की व्यवस्था बस डिपो/यात्रा के प्रारम्भिक स्थल पर सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा के रूप में राज्य के किसी बस अड्डे पर आने वाली बस के यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाँच का उत्तरदायित्व भी संबंधित जनपद के जिलाधिकारी का होगा।
किसी यात्री में कोविड-19 के लक्षण पाये जाने पर सम्बन्धित वाहन चालक सूचना को निकटतम पुलिस थाने/स्वास्थ्य केन्द्र को देगा।यात्रा करते समय पान, तम्बाकू, गुटखा एवं शराब आदि का सेवन प्रतिबन्धित रहेगा। वाहन में थूकना दण्डनीय अपराध होगा।
यात्रा के दौरान वाहन को निर्धारित स्टॉपेज पर ही रोका जायेगा।
अन्तर्राज्यीय (अन्य राज्यों से उत्तराखंड राज्य आने हेतु) यात्रा की स्थिति में सम्बन्धित वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वह देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 की वैबसाईट htp://smart city dehradun.uk.gov.in/pravasi-registration पर पंजीकरण के उपरान्त ही यात्रा प्रारम्भ करें। यदि किसी कारणवश कोई यात्री बिना पंजीकरण कराये राज्य में प्रवेश करता है, तो सम्बन्धित यात्री के पहुँचने के स्थान पर उसका अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाएगा, उक्त पंजीकरण हेतु आवश्यकतानुसार कार्मिकों की व्यवस्था सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा की जायेगी।