दिनांक 22-10-2020 को वादी दिनेश प्रसाद उनियाल निवासी सुमन विहार ऋषिकेश देहरादून के द्वारा थाना हाजा पर एक लिखित तहरीर दी गई कि कि मेरी नाबालिक पुत्री पूजा(काल्पनिक नाम) उम्र-17 वर्ष कल दिनांक 21/06/2021 को घर से यह कहकर गई थी कि मैं राम मंदिर के समीप अपने कक्षा अध्यापक के यहां अंक तालिका जमा करने जा रही हूं और वह अंकतालिका जमा करने के बाद 12 बजे से गुमशुदा है जिसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है अतः महोदय से निवेदन है कि हमारी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपया करे| प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर घटना की गंभीरता एवं किसी अप्रिय घटना की संभावना के दृष्टिगत *प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश* के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कोतवाली हाजा पर गुमशुदगी दर्ज कर एक टीम का गठन कर उचित दिशा-निर्देश देकर नाबालिक की तलाश हेतु आदेशित किया गया| गठित टीम के द्वारा नाबालिक की तलाश हेतु
*1-घटनास्थल की ओर से आने जाने वाले मार्गो पर दुकानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के बाहर लगे लगभग 50 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया गया*
*2- एक टीम के द्वारा तत्काल रवाना होकर हरिद्वार-ऋषिकेश-देहरादून क्षेत्र में लड़की की तलाश की गई*
*3- तत्काल कंट्रोल रूम के माध्यम से जनपद के सभी थाना-चौकियों में तथा अन्य जनपदों को गुमशुदगी संबंधित संदेश प्रसारित किया गया*
*4-पंपलेट के माध्यम से गुमशुदगी संबंधित प्रचार प्रसार किया गया*
*5- सर्विलांस के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की गई*
उपरोक्त किए गए कार्यों से गठित टीम को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर उक्त नाबालिक लड़की को राकेश भंडारी पुत्र श्री गजेंद्र सिंह भंडारी निवासी मनसा देवी गुमानीवाला ऋषिकेश देहरादून के द्वारा अपहरण कर ले जाना ज्ञात हुआ जिसके पश्चात कोतवाली हाजा पर दर्ज गुमशुदगी को *मु0अ0सं0-282/2021 धारा-363 आईपीसी* में तरमीम कर नाबालिक लड़की की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया|
मुखबिर की सूचना/ सर्विलांस के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गठित टीम के द्वारा आज दिनांक 27/06/2021 को अभियुक्त राकेश भंडारी पुत्र श्री गजेंद्र सिंह भंडारी निवासी मनसा देवी गुमानीवाला ऋषिकेश को माल धन रोड रामनगर हल्द्वानी जिला नैनीताल से गिरफ्तार किया गया तथा अपह्वत नाबालिक लड़की को सकुशल बरामद किया गया| बरामद लड़की के बयानों के आधार पर अभियुक्त के द्वारा दुष्कर्म किए जाने पर अभियोग में धारा-376 आईपीसी एवं धारा-5/6 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई| अग्रिम आवश्यक कार्रवाई जारी है|
*नाम-पता अभियुक्त*-
राकेश भंडारी पुत्र श्री गजेंद्र सिंह भंडारी निवासी मनसा देवी गुमानीवाला ऋषिकेश देहरादून उम्र 21 वर्ष