सराहनीय पहल
आज बड़े से बड़े रहीस लोग सरकार द्वारा गरीबों के मदद के लिए बनी स्किमो का फायदा उठाने में कोई कसर नही छोड़ते है। वही यमकेश्वर ब्लॉक के डांडा मण्डल धारकोट के श्री धनपाल सिंह ग्राम धारकोट द्वारा अपना खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड को आज पूर्ति निरीक्षक के समक्ष समर्पण कर एक मिसाल पेश कर समाज मे एक सन्देश दिया है।
उनका राशन कार्ड बीपीएल सर्वेक्षण 2002 में बना था उस समय से राशन कार्ड उनकी धर्मपत्नी के नाम पर रामेश्वरी देवी पत्नी श्री धनपाल सिंह के नाम पर कॉर्ड संख्या 054140 खाध्य सुरक्षा योजना के तहत बना है अब जब उनका छोटा लड़का अब आर्मी में भर्ती हो गया है, इससे उनकी आर्थिक स्थिति सामान्य होने पर उन्होंने अपना कार्ड को बीपीएल से हटाकर ए पी एल में बंनाने की खाद्य पूर्ति अधिकारी से निवेदन किया है । ताकि किसी ओर जरूरतमंद को उसका लाभ मिल सके।
ग्राम धारकोट
पो. किमसार जि. पौ. गढवाल
Ration Card New Rule : राशन कार्ड का आया नया नियम, तुरंत करें सरेंडर वरना सरकार करेगी वसूली
दरअसल, कोरोना महामारी (Covid-19) के दौरान सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देना शुरू किया था. सरकार की तरफ से शुरू की गई यह व्यवस्था गरीब परिवारों के लिए अभी तक लागू है. लेकिन सरकार की जानकारी में आया है कि कई राशन कार्ड धारक, इसके योग्य ही नहीं हैं और वे फ्री राशन का लाभ उठा रहे हैं. वहीं योजना के पात्र कई कार्ड धारकों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है.
जांच के बाद होगी कानूनी कार्रवाई
ऐसे में अधिकारियों के माध्यम से अपात्र लोगों से तुरंत राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है. अगर कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो जांच के बाद उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
क्या है नियम
यदि किसी के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की पारिवारिक आय है तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा.
होगी वसूली
जानकारी के अनुसार यदि राशन कार्ड को सरेंडर नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों का कार्ड जांच के बाद रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही उस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. इतना ही नहीं जब से वह राशन ले रहा है, तब से राशन की वसूली भी की जाएगी.
सरकारी राशन के लिए अपात्र हैं ये लोग
ऐसे परिवार जिनके पास मोटरकार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर, 100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 2 लाख प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष वाले परिवार योजना के लिए अपात्र हैं.
लोगों से की गई अपील
उत्तर प्रदेश कई राज्यों में पात्र लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है. ऐसे में सरकार की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि अपात्र लोग राशन कार्ड को सरेंडर कर दें. इससे गरीब परिवारों का कार्ड बनाया जा सके. राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.