देहरादून:- केंद्र द्वारा लॉक डाउन( 4 )को लेकर तय की गई नई व्यवस्था प्रदेश में मंगलवार से लागू होगी सोमवार को पुरानी व्यवस्था भी यथावत रहेगी प्रदेश सरकार को जिलों के जोन के निर्धारण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश मिल चुके हैं ,सोमवार को इस पर मंथन के बाद जॉन का निर्धारण कर दिया जाएगा केंद्र ने जिलों के जॉन निर्धारित करने का अधिकार राज्यों को दे दिया है, सोमवार को शासन के निर्णय के मुताबिक दुकानों व कार्यालय को खोलने के संबंध में नई व्यवस्था तय कर दी जाएगी।
केंद्र सरकार ने रविवार शाम को लॉक डाउन 4 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है इस गाइडलाइंन में कई प्रकार की छूट दी गई है, मसलन इस में वाहनों और बसों के अंतर राज्य संचालन के अलावा अंतर जिला व्यवसायिक वाहनों का संचालन आदि शामिल है इसके अलावा इसमें जिलों को 5 जोनों में बांटने को कहा गया है इसके अंतर्गत रेड और ऑरेंज जोन के अंतर्गत अलग-अलग कंटेनमेंट व बफर जोन बनाने की बात कही गई है, ग्रीन जोन अलग रहेंगे। राज्यों को ही जॉन का निर्धारण करने का अधिकार दे दिया गया है ,इसके मानक क्या होंगे इस संबंध में केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने रविवार देर रात्रि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्य सचिव को विस्तृत जानकारी दी मुख्य सचिव उत्पल कुमार के अनुसार बैठक में कैबिनेट सचिव और जॉन निर्धारण को लेकर जारी मांगों के संबंध में विचार से चर्चा की अब सोमवार को इस बारे में अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी इसमें करोना संक्रमण और पॉजिटिव मामलों के आधार पर जिलों के जून में निर्धारण समेत अन्य व्यवस्थाओं के सिलसिले में निर्णय लिया जाएगा ,इसके बाद केंद्र की नई गाइडलाइन के मुताबिक व्यवस्था मंगलवार से लागू होगी। सोमवार को वर्तमान में चली आदि व्यवस्था यथावत रहेगी जबकि प्रदेश सरकार ने 2 दिन पहले केंद्र से सीमित पर्यटन और दुकानों के खुलने का समय बढ़ाने की अनुमति मांगी थी इसका फिलहाल कोई जिक्र नहीं है।