सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत।
देहरादून:-मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई है। जानकारी के अनुसार सुप्रीकोर्ट इस फैसले की समीक्षा करेगा। उसके बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है।
सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि सीएम इस मामले में पक्षकार नहीं थे और हाई कोर्ट ने इसके बावजूद सीबीआई जांच का आदेश दिया है । यह फैसला सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है क्योंकि इस तरह के फैसले के बाद सीएम के इस्तीफे की मांग हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने की।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप में दर्ज हुई एफआईआर पर सीबीआई जांच को रोक दिया है ।
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट में बताया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट पूरी तरह से गलत है. यह एक मामला है जहां पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है और जांच चल रही है। दूसरे पक्ष को सुने बिना आदेश उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा पारित किया गया है।उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला चौंकाने वाला था