देहरादून

देहरादून: बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, टैरिफ वृद्धि खारिज

देहरादून। महंगाई के इस दौर में उत्तराखंड के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित 18.86% बिजली टैरिफ वृद्धि को सिरे से खारिज कर दिया है। इस फैसले से उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली बिलों के बोझ से सीधी राहत मिली है।
आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य तकनीकी प्रभात कुमार डिमरी और सदस्य न्यायिक अनुराग शर्मा ने मंगलवार को संयुक्त प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड द्वारा टैरिफ बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन आयोग ने दरों को यथावत रखते हुए केवल संरचनात्मक सुधार (टैरिफ रेशनलाइजेशन) लागू किए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाले बिना बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, संतुलित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
RTS-1 में कटौती से सोसायटियों को बड़ा फायदा
सिंगल पॉइंट बल्क सप्लाई (RTS-1) श्रेणी में बड़ी राहत दी गई है।
दर ₹7.50 से घटाकर ₹6.25 प्रति KVAh कर दी गई
इससे बड़ी आवासीय सोसायटी, अपार्टमेंट और ग्रुप कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
उद्योगों को बढ़ावा, ज्यादा उपयोग पर सस्ती बिजली
औद्योगिक क्षेत्र को राहत देते हुए लोड फैक्टर आधारित टैरिफ में बदलाव किया गया है।
50% से अधिक उपयोग पर ₹6.60 प्रति KVAh की कम दर
कम उपयोग करने वालों को अधिक दर देनी होगी
इससे उद्योगों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
स्मार्ट मीटर और लाइन लॉस पर सख्ती
आयोग ने उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिए हैं कि:
स्मार्ट मीटरिंग लागू की जाए
लाइन लॉस कम किया जाए
वित्तीय दक्षता में सुधार किया जाए
सौर ऊर्जा और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा
25 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं को दिन में 22.5% तक छूट
निरंतर आपूर्ति अधिभार 15% से घटाकर 7.5%
ऑनलाइन भुगतान पर 1.5% छूट, अन्य माध्यम पर 1%
ग्रीन टैरिफ ₹0.39 प्रति यूनिट
इससे सौर ऊर्जा और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।
घरेलू बिजली दरें यथावत
आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की:
लाइफलाइन उपभोक्ता: ₹1.85
0–100 यूनिट: ₹3.65
101–200 यूनिट: ₹5.25
201–400 यूनिट: ₹7.15
400 यूनिट से ऊपर: ₹7.80
PTCUL टैरिफ ऑर्डर: मांगों में कटौती
पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के लिए भी आयोग ने संतुलित टैरिफ ऑर्डर जारी किया है।
कंपनी ने ₹74.90 करोड़ घाटा बताया
आयोग ने केवल ₹10.68 करोड़ ही स्वीकार किया
2026-27 के लिए ATC ₹636.08 करोड़ तय
आयोग ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना ट्रांसमिशन व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
निष्कर्ष
यूईआरसी का यह फैसला आम जनता, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र—तीनों के लिए संतुलित और राहत भरा कदम माना जा रहा है। जहां एक ओर उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर राज्य में सौर ऊर्जा, स्मार्ट मीटरिंग और पारदर्शी बिजली व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

Uma Shankar Kukreti