Thursday, July 10, 2025
Latest:
Uncategorized

अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में आने वालो के लिये ई पास बनवाना होगा जरूरी, बगैर पास की एंट्री नही मिलेगी।

लॉक डाउन

देहरादून:- अगर आप दूसरे राज्य से उत्तराखंड आने वाले हैं तो ई-पास जरूर बनवा लें। ऐसा करना बहुत जरूरी है।
उत्तराखंड आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर ध्यान से पढ़ें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों में बाहर से आने-जाने वाले लोगों और वस्तुओं की आवाजाही पर लगी रोक हटा ली है। ई-पास की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड में एंट्री के लिए अब भी ई-पास जरूरी है। प्रदेश में जो भी लोग बाहर से आएंगे, उनके पास ई पास होना जरूरी है। ऐसा ना होने पर राज्य में एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप दूसरे राज्य से उत्तराखंड आने वाले हैं तो ई-पास जरूर बनवा लें। ऐसा करना अनिवार्य है। प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ई-पास की व्यवस्था अभी सुचारू रूप से चल रही है। अभी तक बिना ई-पास के प्रवेश देने की कोई भी अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी नहीं की है। न ही इस संदर्भ में किसी तरह के आदेश जारी किए गए हैं।

दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को पहले की तरह देहरादून स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा प्रदेश के ऐसे लोग जो दूसरे राज्य में नौकरी या अन्य काम करते हैं और निजी वाहन से आना-जाना चाहते हैं, वह भी http://smartcitydehradun.uk.gov.in/e-pass पर आवेदन कर ई-पास बनवा सकते हैं। आवेदन का प्रोसेस एकदम आसान है। इसके लिए आपको किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई-पास के लिए आवेदन करने वाले को पहले http://smartcitydehradun.uk.gov.in/e-pass लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद खुलने वाले फार्म में नाम, वाहन, फोन नंबर, पता, ई-मेल आईडी आदि भरनी होगी। सत्यापन के बाद ई-पास जारी किया जाएगा। ऊधमसिंहनगर पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर इस संबंध में जरूरी जानकारी दी है।


अपने ट्वीट में पुलिस ने बताया कि फिलहाल उत्तराखंड में एंट्री के लिए ई-पास की व्यवस्था लागू रहेगी।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार के गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिव को कुछ दिन पहले एक पत्र जारी किया है। जिसमें लिखा गया था कि प्रदेश के भीतर और बाहर जाने वाले लोगों व वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के गृह सचिव से इस तरह के पत्र सभी प्रदेशों को जारी हुए हैं। इसमें ये भी लिखा है कि लोगों को आवाजाही के लिए राज्य सरकार या जिला प्रशासन से किसी भी तरह की अनुमति या ई-परमिट लेने की जरूरत नहीं है। इसे लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उत्तराखंड में ई-पास व्यवस्था लागू रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *