जोशीमठस्वास्थ्य

अगर बिना खाद्य लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेची तो 06 महीने की सजा हो सकती।

उत्तराखंड 

चारधाम यात्रा व आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बिना फूड लाइसेन्स के खाद्य कारोबार करने वालों पर नियमित कार्यवाही की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खाँ ने बताया कि 6 अक्टूबर को विरही व जोशीमठ में बाहरी जनपदों से सप्लाई खाद्य सामग्री वाहनों से लॉग कट सेवई व बच्चों के चाकलेट वेफर की जॉच हेतु दो खाद्य नमूने भेजे गए। जबकि जोशीमठ में होटल, किराना एवं मिठाई की दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 13 खाद्य कारोबारियों द्वारा फूड लाइसेन्स प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नोटिस जारी करते हुए 14 दिन में लाइसेन्स प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। मिठाई व होटल रेस्टोरेन्ट कारोबारियों को कोविड-19 प्रोटोकाल अनुपालन के तहत सभी कार्मिकों का। मेडिकल टेस्ट करवाने का निर्देश दिए गए है
बद्रीनाथ में भी 5 कारोबारियों के फूड लाइसेन्स प्रस्तुत न किए जाने पर नोटिश जारी किया गया। होटल व रेस्टोरेन्ट कारोबारियों को कोविड टेस्ट कराने हेतु निर्देशित किया गया। खाद्य व्यापारियों से फूड लाइसेंन्स बनवाने की अपील की गई। साथ ही बताया गया कि बिना लाइसेन्स खाद्य साम्रगी बेचने पर 6 माह की सजा व 2 लाख तक का आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है। इस दौरान दुकानों को साफ रखने व गुणवता युक्त खाद्य एवं पेय पदार्थों का बिक्रय करने तथा फूड सुरक्षा एक्ट-2006 के तहत नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

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