ऋषिकेश:- करोना महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने के संबंध में श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारी को आदेशित किया गया है।*
जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक देहात व क्षेत्र अधिकारी ऋषिकेश महोदय द्वारा लगातार दिशा निर्देश देकर उक्त विषय में कार्यवाही करने हेतु बताया गया है। जिस पर प्रभारी निरीक्षक महोदय के द्वारा
*समस्त चौकी प्रभारी के अंतर्गत अलग-अलग टीम गठित की गई है, जो लगातार क्षेत्र में गस्त करते हुए ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई कर रहे हैं जो लोग डॉन के नियमों का उल्लंघन करते हैं।*
उक्त आदेश के अनुपालन में *कल रात्रि गश्त के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा बनखंडी क्षेत्र में अपनी दुकान खोल कर अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी की गई थी, जो कि उत्तराखंड शासन व श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन था। इसके विषय में समाचार पत्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भी लगातार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके बावजूद भी उपरोक्त अभियुक्त संचित द्वारा श्रीमान जिला मस्जिद के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी दुकान खोल कर नियमों के आदेश का उल्लंघन किया गया है जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।*
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*नाम पता अभियुक्त*
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*संचित अरोड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश अरोड़ा निवासी गली नंबर 7 बनखंडी ऋषिकेश*
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अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा
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*लॉकडाउन के अंतर्गत दिए गए समय के पश्चात आईडीपीएल क्षेत्र में दुकान खोलकर भीड़ जमा करने पर दो (2) व्यक्तियो के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत*
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*करोना महामारी के दृष्टिगत लॉक डॉन के नियमों का कड़ाई से पालन करने के संबंध में श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारी को आदेशित किया गया है।*
जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक देहात व क्षेत्र अधिकारी ऋषिकेश महोदय द्वारा लगातार दिशा निर्देश देकर उक्त विषय में कार्यवाही करने हेतु बताया गया है। जिस पर प्रभारी निरीक्षक महोदय के द्वारा
*समस्त चौकी प्रभारी के अंतर्गत अलग-अलग टीम गठित की गई है, जो लगातार क्षेत्र में गस्त करते हुए ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई कर रहे हैं जो लोग डॉन के नियमों का उल्लंघन करते हैं।*
उक्त आदेश के अनुपालन में *कल रात्रि गश्त के दौरान चौकी आईडीपीएल क्षेत्र में अलग-अलग जगह पर दो (2) व्यक्तियो के द्वारा अपनी दुकान खोल कर अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी की गई थी, जो कि उत्तराखंड शासन व श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन था। इसके विषय में समाचार पत्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भी लगातार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके बावजूद भी उपरोक्त अभियुक्त संचित द्वारा श्रीमान जिला मस्जिद के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी दुकान खोल कर नियमों के आदेश का उल्लंघन किया गया है जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।*
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*नाम पता अभियुक्त*
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1- *राकेश गुप्ता पुत्र स्वर्गीय त्रिलोक चंद निवासी मकान नंबरत्- 98, सर्वहारा नगर काले की ढाल ऋषिकेश*
2- *रामाज्ञा साहनी पुत्र स्वर्गीय दलसिंगांर आर साहनी निवासी -97, सर्वहारा नगर काले की दाल ऋषिकेश*
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अभियुक्तो को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।