देहरादून : आज सचिवालय में त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमे 18 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस बैठक में अहम मुद्दा कोरोना का था। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अहम चर्चा की गई और कई अहम फैसले किए गए। जिसमे कोरोना के टेस्टिंग लैब से लेकर जिले में आवाजाही पर फैसला लिया गया. वहीं बड़ी खबर है कि अब प्रदेश की जनता कहीं भी आ-जा सकती है और तो और इसके लिए उन्हें क्वारंटीन भी नहीं किया जाएगा।
राज्य के अंदर कहीं भी जा सकेंगे लोग
जी हां अब उत्तराखंडवासी प्रदेश के अंदर कहीं जा आ सकते हैं और उन्हें क्वारंटीन भी नहीं किया जाएगा। प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी क्षेत्र में आने जाने के लिए स्वतंत्र होगा। त्रिवेंद्र कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई है। इस फैसले के बाद ऑनलाइन पास अप्लाई करने पर राज्य के अंदर कहीं भी आम जनता जा सकेगी। बस एक पास की जरुरत होगी।
प्रदेश में किसी भी कर्मचारी का भत्ता नहीं काटा जाएगा
प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को कोरोना महामारी में भत्तों की कटौती में राहत दी है प्रदेश में किसी भी कर्मचारी का भत्ता नहीं काटा जाएगा लेकिन मुख्य सचिव से लेकर निचले स्तर तक के सभी कर्मचारियों का महीने में 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा। पेंशनरों को इससे बाहर रखा गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कोरोना की रोकथाम को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने निर्णय लिया कि दायित्व धारियों से प्रतिमाह 5 दिन का वेतन सीएम राहत कोष में जमा किया जाएगा। एक जनपद से दूसरे जनपद में जाने वाले लोगों को भी पास की सुविधा में रियायत दी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते ही पास मान्य हो जाएगा पूरा प्रदेश ऑरेंज ऑन में होने से एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले लोगों को संस्थागत क्वॉरेंटाइन मैं नहीं रहना पड़ेगा। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि प्रदेश मैं कोरोना सैम्पलिंग बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में प्राइवेट लैब से टेस्टिंग कराई जाएगी इसके लिए कंपनियों का 4 दिन के भीतर टेंडर के माध्यम से किया जाएगा। प्राइवेट लैब में सैंपल जाता खर्चा सरकार वहन करेगी। प्रदेश मे पंचायती राज एक्ट में अध्यादेश लाकर सरकार ने संशोधन किया है जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और पंचायत प्रधान के खाली पदों पर निर्वाचित सदस्यों को 6 माह के लिए नामित किया जाएगा इसका अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है वही जिन पंचायतों में दो तिहाई सदस्यों के पद खाली हैं वहां पंचायत के किसी बुद्धिजीवी वरिष्ठ नागरिक को सदस्य पद पर नामित किया जाएगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना को मंजूरी दे दी है इस योजना में बीच पर मिलने वाली 50 प्रतिशत अनुदान से वंचित किसानों को भी सरकार विभागीय बजट से अनुदान दिया जाएगा वही कोल्ड स्टोर लगाने पर 50% और रेफ्रिजरेटर वैन पर भी 50% अनुदान दिया जाएगा। कैबिनेट ने फैसला लिया कि उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों मैं कार्यरत कर्मचारी महामारी से प्रभावित होने से क्वॉरेंटाइन किया जाता है तो नियोक्ता को 28 दिन का वेतन देना होगा।