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नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की मौत के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका हुई खारिज।

नैनीताल:-प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने गत 2 नवंबर को हल्द्वानी के एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक परवीन टम्टा की मौत के मामले में एक नामजद हत्यारोपित पीयूष कौशिक पुत्र अनिल कुमार शर्मा निवासी भोगपुर मिथौनी मुरादाबाद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने मामले में आरोपित पीयूष कौशिक की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए बताया कि आरोपित नशा मुक्ति केंद्र का कर्मचारी है, और मामले में नामजद आरोपित है। मृतक के पिता की तहरीर तथा विवेचना के दौरान चश्मदीदों के द्वारा दिये गए बयानों के अनुसार अर्जुन, बॉबी, पीयूष, अभय, अभिषेक व निखिल ने परवीन को पीलर से बांधकर उसकी डंडों से पिटाई की थी, जिसकी वजह से परवीन की मौत हो गई थी। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में अदालत पहले ही अन्य हत्यारोपित अर्जुन रावत, बॉबी अंसारी पुत्र शमशाद हुसैन व अभिषेक चंद्रा पुत्र सुभाष चंद्रा की जमानत अर्जी भी खारिज कर चुकी है। जबकि नशा मुक्ति केंद्र के संचालक राजीव जोशी को निचली अदालत से ही जमानत मिल चुकी है।

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