रूद्रप्रयाग–जिला समाज कल्याण व उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना के अंतर्गत ऐसे बेरोजगार युवक व युवतियों को ऋण दिया जाएगा, जो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्षवर्धन भट्ट ने आशय की जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के बीपीएल के ऐसे परिवार जिनकी आय ग्रामीण क्षेत्र में 52800 तथा शहरी क्षेत्रों में 64920 रूपये वार्षिक है। वह इसके तहत ऋण लेकर स्वरोजगार स्थापित कर योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 20 हजार से 7 लाख रुपए तक का ऋण दिये जाने का प्रावधान है। कहा कि जनपद के इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल अथवा आय प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड व दो फोटो सहित अपने खंड विकास कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस को सहायक समाज कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है ।