गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित (CCTNS) के द्वारा अभिलेखों की गुमशुदगी एवं वाहन चोरी के प्रकरणों में e-FIR पंजीकृत की राज्य को स्वीकृति मिली
देहरादून (अधिसूचना)
राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (घ) सहपठित, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 (अधिनियम संख्या-01. वर्ष 2008) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अन्तर्गत गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित Crime and Criminal Tracking Network Systems (CCTNS) योजना के अन्तर्गत साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहसूदन को e-Thana अधिकृत करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की अधिकारिता के अधीन समस्त जिलो में सामग्री / अभिलेखों की गुमशुदगी एवं वाहन चोरी के प्रकरणों में e-FIR पंजीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इन्डस्ट्रियल एरिया, रामनगर, रूडकी को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए अधिसूचना की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।